जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री घनश्याम सर्राफ ने कहा कि शहर व गांव में जिस उपभोक्ता के घर के बाहर लगे नल पर टोंटी नहीं लगी मिली तो उस उपभोक्ता का पानी का कनैक्शन अवैध मानकर काटा जाएगा। यह मुहीम शीघ्र शुरू होगी और इस बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया। साथ ही मंत्री ने कहा कि इस मामले में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती तो उनसे भी सख्ती से निपटा जाएगा। वे आज अपने आवास पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी गांव, कस्बों व शहरों में पानी की सप्लाई के वक्त गलियों व व बस्तियों में जाकर यह देखे कि किस उपभोक्ता के नल पर टोंटी नहीं है। टोंटी न लगे नलों को अवैध नलों की श्रेणी में डालकर उन कनैक्शनों को तत्काल हटाए। इस कार्य में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।
हर व्यक्ति को पर्याप्त पानी का अधिकार
मंत्री सर्राफ ने बताया कि जिस उपभोक्ता का पहले मकान पड़ता है,तो उस उपभोक्ता के नल में ज्यादा प्रेशर आना लाजिमी है। ज्यादा प्रेशर से उस मकान वाले उपभोक्ता के घरों में पानी का स्टाक शीघ्र पूरा हो जाएगा। फिर उक्त उपभोक्ता नलकों का पानी नालियों में छोड़ देता है, जिसकी वजह से आगे वाले मकाने में पानी नहीं पहुंचा पाता। अगर उपभोक्ता के घरों के आगे नलों पर टोंटी होगी तो लाइन के अंत में पडऩे वाले उपभोक्ता के घर में भी पूरा पानी पहुंच पाएगा।
200 मीटर के दायरे में टयूबवैल मिला तो होगी कार्रवाई
मंत्री सर्राफ ने कहा कि कुछ जलघरों के आसपास टयूबवैल लगे होने की सुचनाएं मिली है। जलघर के नजदीक टयूबवैल होने से पानी के स्टाक पर पूरा असर पड़ता है। अब जलघर के दो सौ मीटर के दायरे में कोई भी टयूबवैल नहीं होना चाहिए। अधिकारी हरेक जलघर पर जाकर देखे और जांचे। जलघर के नजदीक कोई भी टयूबवैल नहीं होना चाहिए। अगर मिलता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मंत्री श्री सर्राफ ने बताया कि हर व्यक्ति व परिवार को पूरा एवं पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाना उनकी सरकार व उनकी प्राथमिकता है। इस मामले में किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने इस बारे में सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जा चुके है।