पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री घनश्याम सर्राफ व पानीपत की विधायक रोहिता रेवड़ी को भेजे गए नोटिस पर सुनवाई करते हुए मंत्री घनश्याम सर्राफ व विधायक रोहिता का नाम केस से हटाने के निर्देश दिए है। उक्त नोटिस दो दिन पहले जनस्वास्थ्य विभाग की इंजीनियरिंग विंग के एक्सईन सज्जन सिंह लोहान की तरफ से जारी करवाए गए थे। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री घनश्याम सर्राफ के अधिवक्ता चर्तुभुज गोयल ने बताया कि उन्होंने न्यायाधीश के समक्ष मंत्री घनश्याम सर्राफ का पक्ष मजबूती से रखा ओर कहा कि जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री सर्राफ को इस केस में शामिल नहीं किया जा सकता है।
जिस पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए मंत्री सर्राफ व पानीपत की विधायक रोहिता रेवड़ी को केस से हटाने के निर्देश दिए है। कार्यकारी अभियंता एसएस लोहान ने मंत्री सर्राफ पर एक ठेकेदार के नजदीकी होने का आरोप लगाया था और कहा था कि फर्जी बिलों का भुगतान के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था।क्या कहते है मंत्री सर्राफ हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री घनश्याम सर्राफ ने कहा कि वह पहले ही कह चुके है कि विभाग के कार्यकारी अभियंता एस.एस लोहान द्वारा उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं निराधार हैं। कार्यकारी अभियंता लोहान के पिछले रिकार्ड के अनुसार वह शिकायत करने का आदी है। जब भी उनसे किसी जगह की व्यवस्था बनाने की कही जाती है तो वे बौखला जाते है। बौखलाहट में शिकायत करने में जुट जाते है।