हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां हुई बैठक में भारी वर्षा, भू-स्खलन, बादल फटने और बेमौसमी बरसात के कारण प्रभावित प्रदेश के किसानों और विशेषकर किन्नौर जिले के किसानों को बढ़ी हुई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्तमान में लागू राहत नियमों में संशोधन किया गया है।मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता की।मंत्रिमण्डल ने मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत 2013 के लिए आम प्रापण का समर्थन मूल्य बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। सीडलिंग आम किस्म का समर्थन मूल्य 5 रुपये 50 पैसे प्रति किलो और ग्राफिड किस्म का समर्थन मूल्य 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो होगा। यह मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 50 पैसे अधिक है। बैठक में इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013 के लिए सेब के समर्थन मूल्य को 6 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो करने की मंजूरी दी गई।मुख्यमंत्री द्वारा एक और बजट घोषणा को पूरा करते हुए मंत्रिमण्डल ने 31 मार्च, 2013 को सात वर्ष का लगातार सेवाकाल पूरा करने वाले दिहाड़ीदार/आकस्मिक कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के नियमन के लिए नए ‘विस्तृत दिशा निर्देश-2013’ को कुछ आशोधनों के साथ स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने राज्य पुलिस विभाग में पुलिस आरक्षियों के रिक्त पड़े 800 पदों को भरने की स्वीकृति दी। इनमें 600 पुरूष तथा 200 महिला आरक्षी पद शामिल हैं।
पटवारियों के कार्य के महत्व को देखते हुए और लोगों को असुविधा से बचाने के लिए प्रदेश के उपायुक्त कार्यालयों में पटवारियों (मौहाल) के 778 पद भरने को स्वीकृति दी गई। यह निर्णय भी लिया गया कि अंतरिम अवधि में खाली पड़े पदों के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सेवानिवृत्त पटवारी और कानूनगो को पुनर्रोजगार दिया जाएगा।मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों की 450 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति दी।जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 125 नए रोगी वाहन खरीदने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमडल ने यह निर्णय लिया कि कार्य क्षमता दक्षता तथा बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 की तर्ज पर इन एम्बुलेंस को आउटसोर्स किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत राज्य में औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने काश्तकारी एवं भू-सुधार अधिनियम 1975 में संशोधन कर नियमों को साधारण बनाने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए विभिन्न विभागों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां 90 दिन के भीतर प्राप्त करने का राज्य सरकार का निर्णय पूरा होगा।
मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के ईसपुर में उप तहसील खोलने को स्वीकृति दी।बैठक में ऊना जिले में सार्वजनिक निजी सहभागिता के अन्तर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने को स्वीकृति दी गई। इस संस्थान की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड और रोल्टा इंडिया लिमिटेड को प्रत्येक सहयोगी उद्योग द्वारा अनुपातिक अंशदान के लिए जोड़ा जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले की सुन्नी तहसील के दाड़गी और जलोग में इस शैक्षणिक सत्र से नए आईटीआई खोलने को स्वीकृति दी।बैठक में निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों को सेवारत कर्मचारियों की तर्ज पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान की जाए, क्योंकि बीमारियों की चिकित्सा की कीमते बहुत बढ़ गई हैं।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश की पिछड़ी पंचायतों में नए होटल तथा पर्यटक सुविधाएं आरम्भ करने के उद्देश्य से इन पंचायतों को हिमाचल प्रदेश विलासिता कर (होटल तथा लॉजिंग हाउस में) अधिनियम-1979 के अन्तर्गत होटल के कार्यशील होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए विलासिता कर में छूट देने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश विलासिता कर (होटल तथा लॉजिंग हाउस में) अधिनियम-1979 के कुछ प्रावधानों में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नए डीलरों का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, यात्री एवं वस्तु कर अधिनियम तथा विलासिता कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क को समाप्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इन सभी निर्णयों से मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट के दौरान की गई घोषणाएं पूरी हुई हैं।
बैठक में 29 मार्च, 2013 को राज्य विशेषज्ञ समिति के प्रस्तावों के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। इस समिति का गठन राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन अधोसंरचना/ग्रेड पे में संशोधन के कारण आई वेतन विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। इस निर्णय से राज्य सरकार के चुतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभिन्न वर्ग लाभान्वित होंगे।
जिला स्तर पर डी-एडिक्शन केन्द्रों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनुबंध आधार पर 12 क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट की सेवाएं परामर्शदाता के रूप में लेने और 12 चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं लेने की स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमण्डल ने नागरिक अस्पताल नूरपुर में चार चिकित्सा अधिकारी, छह स्टाफ नर्स और आपरेशन थियेटर सहायक के एक पद सहित कुल 11 पद सृजित करने को स्वीकृति दी।बैठक में हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से 1185 ग्राम पंचायतों के लिए लैप टॉप और प्रिंटर खरीदने की स्वीकृति दी गई।बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त की वर्ष 2012 के लिए 26वीं वार्षिक रिपोर्ट को आने वाले राज्य विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखने को स्वीकृति दी गई।बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति की अनुशंसा पर ई-न्यायालय परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में नागरिक न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का एक पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई।मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय में सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक को पांच नए पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई। यह पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा भरे जाएंगे और इन पदों का वेतनमान 5910-20200 रुपये तथा 1900 रुपये ग्रेड पे होगा।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से एक प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा से परियोजना आरम्भ होने के उपरांत प्राप्त धनराशि के आबंटन के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों को स्वीकृत किया। अब स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से एक प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त कुल धनराशि का 50 प्रतिशत परियोजना प्रभावित क्षेत्र के सभी परिवारों में बराबर बांटा जाएगा। इस निधारण में पूर्व में अधिसूचित नीति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को अधिक धनराशि मिलेगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित पंचायतों में परिवारों द्वारा परियोजना के लिए दी गई भूमि के अनुपात में बांटी जाएगी। इस हिस्सेदारी में भी गरीब रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को अधिक धनराशि दी जाएगी।मंत्रिमण्डल ने 70 मैगावाट धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना का निष्पादन कर रही मैसर्ज हरजा इंजीनियरिंग कम्पनी को विशेष विस्तार के रूप में 12 महीने का विस्तार देने को स्वीकृति दी। इसके लिए प्रति मैगावाट 20 हजार रुपये विस्तार शुल्क वसूला जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने लाहौल स्पीति जिले की एक मैगावाट की मूलिंग लघु जल विद्युत परियोजना का आबंटन मैसर्ज लाहौल वैली हाईड्रो पॉवर को-ओप्रेटिव सोसायटी लाहौल स्पीति को करने को मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने तिंदी, राणा, सियांदर, परारी और मक्कन लघु जल विद्युत परियोजनाओं से क्षमता बढ़ोतरी शुल्क वसूलने को स्वीकृति दी, क्योंकि इन परियोजनाओं का स्थान/ऊंचाई बदलने के कारण इनकी ऊर्जा क्षमता बढ़ गई है।मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विद्युत ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 150 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को खौली-प्प् जल विद्युत परियोजना का आबंटन रद्द करने और जल विद्युत नीति- 2006 के अनुसार इस परियोजना का आबंटन प्रत्यक्ष बोली के आधार करने को स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय इस शर्त पर किया गया है कि आबंटी राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना के सर्वेक्षण एवं जांच में व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।
मंत्रिमण्डल ने भुंतर-बिजली महादेव तथा पलचन-रोहतांग रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए प्रस्ताव दस्तावेज आग्रह के आधार पर सफल निविदाकर्ताओं से परियोजना विकास सफलता शुल्क जमा करवाने को मंजूरी दी। पलचन से रोहतांग रज्जू मार्ग परियोजना में निविदाकर्ता को संयुक्त उपक्रम में संकाय हिस्सेदार के रूप में एक और कम्पनी समाहित करने की स्वीकृति देने को मंजूरी दी गई।मंत्रिमण्डल ने सीएसडी केंटीन के माध्यम से बेचे जाने वाली वस्तुओं पर केवल चार प्रतिशत वैट लगाने को स्वीकृति दी। इससे प्रदेश के सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा। प्रक्रिया को साधारण बनाने तथा आम जनता एवं मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार बिजनैस (आबंटन) नियम-1971 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड (हिमफैड) को अपना 25 करोड़ रुपये का कार्य पूंजी ऋण राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लेने की स्वीकृति दी गई।मंत्रिमण्डल ने महात्मा गांधी वर्दी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राजकीय स्कूलों के पहली से दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों एवं छात्राओं को निःशुल्क स्कूल यूनिफार्म प्रदान करने के लिए स्कूल यूनिफार्म खरीद को स्वीकृति दी।मंत्रिमण्डल ने नगर परिषदो/नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद तथा नगर निगम शिमला में महापौर तथा उप महापौर के पदों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पुरानी प्रणाली को बहाल करने के लिए हिमाचल प्रदेश म्यूनिसपल (संशोधन) अध्यादेश, 2013 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 2013 को स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने पशुपालन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की वेतन अधोसंरचना/ग्रेड पे में प्रथम मई, 2013 से संशोधन को स्वीकृति दी।प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य स्कूल कैडर (प्रथम श्रेणी राजपत्रित) के पद के पदों एवं भर्ती नियमों में संशोधन को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज संस्थानों में अनुबंध आधार पर भरे गए कनिष्ठ अभियन्ताओं के 10 पद और जूनियर स्कैल स्टैनोग्राफर के 5 पदों को नियमित करने को सहमति दी। मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 99 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति दी।मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के ग्राम एवं डाकघर रैत के प्रियदर्शनी नर्सिंग संस्थान के पक्ष में सभी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर 40 सीटों वाले एएनएम पाठ्यक्रम को आरम्भ करने का स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के पांच खाली पड़े पदों को भरने की स्वीकृति दी।बैठक में हिमुडा में कार्यरत 13 नेपाली दिहाड़ीदार वैल्डरों की सेवाएं नियमित करने के उद्देश्य से इनकी शैक्षणिक योग्यताओं में छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह सभी नेपाली जन्म से भारतीय हैं।
बैठक में लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों में कार्यरत अधिशाषी अभियन्ताओं को द्वि-स्तरीय वेतन संरचना प्रदान करने को भावी (प्रोसपेक्टिव) रूप से बहाल करने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के दाडलाघाट पुलिस स्टेशन में पुलिस निरीक्षक का एक पद सृजित करने की स्वीकृति दी।बैठक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रदेश में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक न्यायालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त सोलन तथा अम्ब के नागरिक न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) न्यायालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 15 पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई।स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले के खोदरी माजरी में स्थापित टोल बैरियर को बंद करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि नगर निगम शिमला की परिधि में पेड़ काटने, छंटाई तथा खतरनाक एवं मृत पेड़ों को हटाने के सम्बन्ध में वृक्ष प्राधिकरण समिति की संस्तुतियों को इस सम्बन्ध में गठित मंत्रिमण्डल उप समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने तीन सहकारी समितियों दी चुराह वैली फ्रूटस, वेजिटेबल एंड फलावर ग्रोवरर्ज मार्किटिंग एंड डिवेल्पमेंट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भंजराड़ू, दी लाहौल पोटेटो ग्रोवरज को-आपरेटिव सोसायटी मार्किटिंग कम प्रोसेसिंग सोसायटी लिमिटेड, मनाली तथा दी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मार्किटिंग एंड कंजयूमर फेडरेशन लिमिटेड टापरी को सीधे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण लेने की स्वीकृति दी। राज्य सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और इन सहकारी समितियों के मध्य मध्यस्थ नहीं बनेगी और ऋण अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए समुचित मात्रा में गुणवत्तायुक्त चीनी की खरीद के लिए मैसर्ज एम/एम पल्सिज प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली की एकल वित्तीय निविदा को खोलने की स्वीकृति दी।बैठक में शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए हिमाचल प्रदेश निजी तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रम अर्थात बी.टैक में प्रवेश के लिए प्रवेश पात्रता में छूट को स्वीकृति दी गई।