लद्दाख के लिए 4 प्रतिषत व्यवसायिक संस्थानों में सीटें आरक्षित
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श्रीनगर , 04 Aug 2020
Last updated on: Aug 04, 2020, 00:00 IST
मुख्य सचिव, बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए व्यवसायिक संस्थानों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से संबंधित छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि व्यवसायिक संस्थानों में आरक्षण जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम और नियमों के अनुसार संचालित होता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद संशोधन किया गया । जोकि अधिनियम और नियम लद्दाख के यूटी पर लागू नहीं होते हैं।बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में व्यवसायिक संस्थानों की अनुपलब्धता और भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, दोनों इंजीनियरिंग और साथ ही जम्मू के मेडिकल कॉलेजों में 4 प्रतिषत सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। लद्दाख के यूटी से छात्रों के लिए कश्मीर ‘‘इंजीनियरिंग कॉलेजों की 24 सीटें और मेडिकल कॉलेजों की 35 सीटों की कुल उपलब्ध सीटों में से कटौती की जाएगी और जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए आरक्षण की गणना शेष सीटों पर जेके आरक्षण अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। लद्दाख के छात्रों के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में, मुख्य सचिव ने जम्मू और कश्मीर व्यवसायिक प्रवेश परीक्षा (ठव्च्म्म्) के बोर्ड को निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रवेश नीति और आरक्षण नीति के मामले में लद्दाख प्रशासन से बातचीत करें।बैठक में समाज कल्याण विभाग और कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग के प्रशासनिक सचिवों ने भी भाग लिया।