सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया
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पटना , 18 Apr 2019
Last updated on: Apr 18, 2019, 00:00 IST
बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। पटना के मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी की अदालत में मोदी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत गुरुवार को मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज कराने के बाद मोदी ने बताया कि इस मामले में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है।उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को बेंगलुरू से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली के संबोधन के दौरान 'मोदी' टाइटल (उपनाम) वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोर बताया था।मोदी ने कहा कि राहुल ने इस बात को कई बार दोहराया एवं उनका यह भाषण कई टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया गया। अखबारों में भी यह खबर प्रमुखता से छपी और पटना में कई लोगों ने टीवी पर देखा एवं अखबारों में पढ़ा।मोदी ने अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उनके इस तरह के भाषण से जितने भी 'मोदी' टाइटल वाले व्यक्ति हैं, उनको चोर बताया गया है, इससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है। उन्होंने कहा, "यह एक आपराधिक कृत्य है। अदालत द्वारा इसकी सजा राहुल गांधी को अवश्य मिलनी चाहिए।" इस मुकदमे के लिए दी गई अर्जी में गवाह के रूप में संजीव चौरसिया, नितिन नविन और मनीष कुमार के हस्ताक्षर हैं। मोदी ने अदालत से इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किए जाने का आग्रह करते हुए उनके खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा चला कर सजा देने का निवेदन किया है।