बजट 2018-19 में वित्त मंत्री डा हसीब द्राबू की घोषणा के अनुसार सरकार ने राज्य को आयात किए जा रहे विभिन्न वस्तुओं पर टोल से छूट दी है।वित्त विभाग द्वारा जारी एसआरओ -68 के अनुसार ‘जम्मू व कश्मीर टोल अधिनियम, संवत 1995 (1 99 5 का अधिनियम नं 8) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार ने इस बात का निर्देश दिया है कि सेनेटरी आइटम (शौचालय सीटें- भारतीय, पश्चिमी, वाषबेसिन, तौलिया रॉड और टॉयलेट पेपर होल्डर, नल, शॉवर, बाथरूम फिटिंग, पाइप, बाथरूम फिटिंग के लिए पाईपें शामिल नहीं होंगी) टोल के भुगतान से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, गुड़, चीनी, मानव और पशु उपभोग के लिए दवाएं, सब्जियां (पत्तेदार, प्याज, आलू, लहसुन और अदरक आदि सहित गैर-पत्तेदार), न्यूजप्रिंट पेपर, चाय, पेड़ स्प्रे ऑयल, गेहूं बीज, नमक (आयोडीज ), सोप (साबुन, स्नान, कपड़े और बर्तन और डिटर्जेंट (तरल, केक और पाउडर), नारियल (पानी के साथ नारियल) और दलहन के लिए मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले साबुन को राज्य के आयात पर टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है।यह अधिसूचना 06 फरवरी, 2018 को लागू होगी।