राज्य में फलों और जिप्सम उद्योग को राहत देते हुए, सरकार ने इसे निर्यात पर टोल को छूट दी है जिसे बजट 2018-19 बजट में वित्त मंत्री ने घोशित किया था।वित्त विभाग द्वारा जारी एसआरओ -66 के अनुसार, ‘टोल अधिनियम की धारा 5, संवत 1995 (अधिनियम संख्या 1985 का 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सरकार निर्देश देती है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के भीतर तैयार ताजा फल और जिप्सम के निर्यात को उस अधिनियम के तहत टोल के भुगतान से छूट दी जाएगी।’’यह अधिसूचना 06 फरवरी, 2018 को लागू होगा।इस बीच, एक अलग जारी किए गएएसआरओ 65 के माध्यम से राज्य सरकार ने छूट वाली वस्तुओं की सूची में गेहूं की भूसी को शामिल किया है।