चैनल के लिए रिपब्लिक शब्द के इस्तेमाल पर अदालत जाऊंगा : सुब्रमण्यम स्वामी
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नई दिल्ली , 25 Jan 2017
Last updated on: Jan 25, 2017, 00:00 IST
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने टेलीविजन पत्रकार अर्नब गोस्वामी द्वारा खोले जाने वाले समाचार चैनल के लिए 'रिपब्लिक' शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी शिकायत पर समुचित कार्रवाई नहीं करेगी तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।अर्नब ने दिसम्बर 2016 में अपना नया चैनल 'रिपब्लिक' के नाम से शुरू करने की घोषणा की थी।
राज्यसभा सदस्य स्वामी ने गत 13 जनवरी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि 'रिपब्लिक' नाम से प्रसारण के लिए एक नए समाचार चैनल को लाइसेंस देना कानून के विपरीत और राज्य प्रतीकों एवं नामों के (अनुचित इस्तेमाल रोकथाम) अधिनियम, 1950 का सीधा उल्लंघन होगा।स्वामी ने आईएएनएस से कहा, "यह अवैध है। मैं अदालत जाऊंगा (अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है)। हमारे पास यह राज्य चिन्ह कानून है जिसके तहत कोई 'रिपब्लिक' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।"पत्र में स्वामी ने मंत्रालय से इस मामले में दखल देने को कहा है।
उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक मंत्रालय से कोई जवाब नहीं मिला है।स्वामी ने कहा, "हो सकता है कि एक या दो दिन में ऐसा हो। पूरे प्रशासन का मानना है कि मेरा पक्ष सही है।"मंत्रालय में अधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस से कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए एक अवर सचिव स्तर के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।उन्होंने पत्र को अपने ट्विटर पृष्ठ पर भी पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है, "खास नामों व प्रतीकों का पेशेवर व व्यावसायिक इस्तेमाल इस कानून के तहत निषिद्ध है। इसके तहत 'रिपब्लिक' शब्द के इस्तेमाल पर रोक है।"