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पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के जंगी सैनिकों/पूर्व फौजियों/विधवाओं की वित्तीय सहायता 2000 रूपए से बढ़ाकर 4500 रूपए प्रति माह करने की स्वीकृति

दूधन साधां, भवानीगढ़ व कलानोर सब-डिविजन के तौर पर अपग्रेड , विभिन्न विभागों में 750 पदों की रचना संबंधी स्वीकृति

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 05 Dec 2016

Last updated on: Dec 05, 2016, 00:00 IST

पंजाब मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध के जंगी सैनिकों/पूर्व फौजियों/विधवाओं की वित्तीय सहायता 2000/- रूपए से बढ़ाकर 4500/-रूपए प्रति माह करने की स्वीकृति दे दी है।यह फैसला आज यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस समय राज्य सरकार प्रथव व द्वितीय विश्व युद्ध के पंजाब के उन पूर्व सैनिकों/विधवाओं को वित्तीय सहायता मुहैया करवा रही है जो 65 वर्ष की आयु से उपर हैं और जिन्होंने किसी भी वित्तीय लाभ या पेंशन के बगैर अपनी सेवाएं निभाई हैं। इस लाभ के लिए वार्षिक आय सीमा एक लाख रूपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।आम लोगों को दरपेश़ समस्याओं व परेशानियों का निवारन करने के लिए मंत्रिमंडल ने पटियाला जिले की सब-तहसील दूधन साधां, संगरूर जिले की भवानीगढ़, गुरदासपुर जिले की कलानौर सब तहसील का दर्जा बढ़ाकर सब डिवीज़न बनाने के इलावा आवश्यक स्टाफ के लिए स्वीकृति दे दी है। इस समय इन क्षेत्रों के लोगों को राजस्व विभाग के कार्यों के  लिए पटियाला, संगरूर व गुरदासपुर में स्थित तहसील कार्यालयों मे जाना पड़ता है। 

राज्य प्रशासन के कामकाज में और कुशलतालाने के लिए मंत्रीमंडल ने चुनावों, एडवोकेट जनरल, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, रक्षा सेनाओं की भलाई, पर्सोनल एवं सामान्य प्रशासन विभागों में लगभग 750 नई रिक्तियां पैदा करने की स्वीकृति दे दी है।राज्य चुनाव विभाग में निर्विघ्र कामकाज को विश्वसनीय बनाने व स्टाफ की कमी के साथ निपटने के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों की 341 स्थाई पद रचने की स्वीकृति दे दी है।इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने एडवोकेट कार्यालय पंजाब के दफतर में विभिन्न कॉडरों के 87 पदों की रचना तथा खजाना, चैरिटेबल इंडोमेंट के कार्यालय में आरक्षण श्रेणी का एक पद को पुन: पैदा करने के लिए हरी झंडी दे दी है ताकि एडवोकेट जनरल पंजाब के कार्यालय के कार्य को यकीनी बनाया जा सके।मंत्रिमंडल ने बठिंडा के गोनियाना व लुधियाना जिले के मलौद ब्लाकों में 37 नई असामियों की  रचना की स्वीकृति दे दी है। गोनियाना मलौद ब्लाकों के लिए क्रमवार 14 व 23 नए पदों की रचना की गई है।इसी प्रकार मंत्रिमंडल  ने संगठित बाल विकास सेवाएं स्कीम (आई सी डी एस) मिशऩ स्थापित करने के लिए विभिन्न कॉडरों की 230 पदों की रचना संबंधी हरी झंडी दे दी है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय में कानूनी  सैल स्थापित करने के लॉ अफसर, सहायक लॉ अफसर व डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद की रचना की भी स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार लुधियाना जिले में जमालपुर में स्थित गर्वनमेंट इंस्टीच्यूट ऑफ बलाईंडज़ को 12वीं तक अपग्रेड करने के लिए अध्ययन व गैर-अध्यापन स्टाफ की 12 नए पदों की रचना संबंधी भी मंज़ूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा, महिला व बाल विकास विभाग में 1893 पदों को स्थाई पदों में बदलने की भी सहमति दे दी है। 

गौरतलब है कि आई सी डी एस स्कीम राज्य में 1975-76 से भारत सरकार के दिशा-निर्देशें अनुसार कार्यश़ील है तथा अब यह स्कीम राज्य के 156 ब्लाकों (146 ग्रामीण व 9 शहरी बस्तियां) में 26656 आंगनवाड़ी के द्वारा चलाई जा रही हैं। आई सी डी एस मिशऩ द्वारा भर्ती किए जाने वाले स्टाफ के वेतनों का खर्चा भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 अनुपात के साथ वहन किया जाएगा।इसी प्रकार ही मंत्रीमंडल ने भलाई एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल डियूटी (लिटीगेशन) की रिक्ती पैदा करने को स्वीकृति दे दी है। इन मामलों में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी श्रेणीयों के लिए केंद्रीय स्कीमों, आरक्षण की नीति, अनुसूचित जातियों या पिछड़ी श्रेणीयों आदि में किसी और जाति को शामिल करने या काटने मामले शामिल हैं।मंत्रीमंडल ने पंजाब राज्य फूड कमिशन जोकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट -2013 के अधीन स्थापित किया है, में सदस्यों की दो रिक्तियों को सहायक अमले सहित सृजन की कार्य के बाद स्वीकृति दे दी है।मंत्रीमंडल ने पठानकोट एवं फाजिल्का जिलों के जिला रक्षा सेवांए कल्याण अधिकारियों के लिए आवश्यक स्टॉफ के तौर पर 16 रिक्तियों की भी स्वीकृति दे दी है। 

पंजाब सिविल सेवाएं के हाल ही कॉडर के लिए जायज़े के संदर्भ में मंत्रिमंडल ने पी सी एस (कार्यकारी शाखा) की मौजूदा पद 288 से बढ़ाकर 310 करने का फैसला किया है। इससे पूर्व पी सी एस (कार्यकारी शाखा) कॉडर का जायज़ा 1993 में लिया गया था।मंत्रीमंडल ने पंजाब सिविल सचिवालय में सीनियर तकनीकी सहायक की एक रिक्ति और निजी सहायक की दो रिक्तियां तथा पंजाब राज भवन में ड्राइवर की एक रिक्ति सृजन करने की सहमति दे दी है।सिख राजपूत भाईचारे को पिछड़ी श्रेणीयों में शामिल करने की लंबे समय की मांग को स्वीकार करते हुये मंत्रीमंडल ने राज्य के सिख राजपूत भाईचारे को पिछड़ी श्रेणीयों में शामिल करने की स्वीकृति दे दी है।लुधियाना जिले के सहोली गांव की पंचायत की विलक्षण मांग को स्वीकार करते हुए मंत्रिमंडल ने सहोैली गांव को तहसील लुधियाना (केन्द्रीय) से सब-तहसील मुल्लांपुर दाखा के साथ जोडऩे की सहमति दे दी है क्योंकि यह गांव मुल्लांपुर दाखा के समीप पड़ता है।राज्यीय सिविल सेवेाओं में पूर्व फौजियों को उचित प्रतिनिधिता देने और उनके समूचे विकास को यकीनी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स- सर्विसमैन रूल्ज़-1982 के पैरा-5 (1) को संशोधन करने का फैसला किया है जिसके तहत पूर्व फौजियों को पंजाब सिविल सेवाओं की परीक्षा में बैठने के चार अवसर मिलेंगे जबकि इस समय इन उम्मीदवारें को परीक्षा में बैठने के तीन मौके ही मिलते हैं।

मंत्रिमंडल ने राज्य में बुनियादी ढांचा विकास व पर्यटन के निवेश कार्यक्रम (आई डी आई पी टी) के तहत भाग-1 में सब-प्रोजेक्टों के लिए प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृतियों में संशोधन व स्वीकृति को कार्य बाद स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल की 19 सितम्बर, 2010 की बैठक में दी गई पहली स्वीकृति अनुसार आई डी आई पी टी प्रोजेक्ट राज्य में ऐशियन विकास बैंक की सहायता के साथ लागू किए जा रहे हैं। आई डी आई पी टी का समूचा प्रारूप 531 करोड़ रूपए का है और यह प्रोजेक्ट  10 वर्षों (2011-2020) में दो चरणों में पूरा किया जान है। इस में एशियन विकास बैंक तथा पंजाब सरकार की क्रमवार 70:30 अनुपात अनुसार हिस्सेदारी है। इस प्रमुख प्रोजेक्ट के तहत 10 प्रोजेक्ट सम्पूर्ण होने के समीप हैं जिनमें से कुछेक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्ता के होने के साथ साथ पर्यटन की अह्मियत भी है। यह प्रोजेक्ट शीघ्र ही आम लोगों के लिए खुल जाने की संभावना है। इनमें अटारी पार्किग, गोबिंदगढ़ किला व केश़ोपुर रख आदि शामिल है।सीवरेज का कार्य करने वालों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने विभिन्न नगर निगमों, नगर काऊंसलों और नगर पंचायतों में कार्य कर रहे सीवरमैनों की सेवाएं नियमित करने की स्वीकृति दे दी है। इस समय नगर निगमों में ठेके या आरज़ी तौर पर 1214 सीवरमैन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार नगर काऊंसलों व नगर पंचायतों में भी कुछ सीवरमैन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न नगर निगमों, नगर कौंसलों तथा नगर पंचायतों में तीन वर्षों से अधिक समय से सीवरमैन के तौर पर सेवाएं निभा रहे कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है चाहे उनकी भर्ती समय उचित प्रक्रिया ना भी अपनाई गई हो तथा इन पदों की रचना को मान लिया जाएगा।

मंत्रीमंडल ने स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्री को सरकारी कर्मचारियों/पैंशन धारकों के विचार सुनने के बाद उनके लिये नकदी रहित बीमा स्कीम भविष्य में जारी रखने का फैसला लेने संबंधी अधिकारित किया है क्योंकि इस स्कीम की मौजूदा अवधि 31 दिसंबर, 2016 तक हो रही है।मंत्रिमंडल ने राज्य में नज़ूल ज़मीन कोऑपरेटिव सोसायटियों के सदस्यों को मालिकाना हक देने की स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि 15 से 20 लाख परिवार नज़ूल ज़मीन कोऑपरेटिव सोसायटियों से जुड़े हुए हैं तथा लगभग गत् 60 वर्षों से ज़मीन पर काश्त कर रहे हैं। अलाटी सदस्यों और उनके पूर्व अधिकारी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं और बहुत से चल बसे हें। इनके बड़े स्तर पर कानूनी वारिस होने कारण घरेलू विवाद आम बात है। इस कारण यह बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत सदस्यों को मालिकाना हक दिए जाएं ताकि जो परिवारों में विवाद समाप्त हो सकें।मंत्रिमंडल ने पंजाब सरकार की सिफारिशों पर कुछेक शर्तों पर आधारित 30 वर्षों के लिए सारागढ़ी गुरद्वारा साहिब, फिरोज़पुर की कार सेवा बाबा नंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, जगराऊं (लुधियाना) को देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि 12 सित बर, 1897 को 4 सिख रैजीमेंट के 21 फौजी बहादुरी व हौंसले की विलक्षण मिसाल पेश करते हुए बलिदान दे गए थे। सिख रैजीमेंट की बहादुरी की यह उत्तम मिसाल थी। बर्तानवी सरकार ने भी इन बहादुर फौजियों को बहादुरी का सर्वोच्च अवॉर्ड इंडियन अवॉर्ड ऑफ मैरिट प्रदान किया है।

शिक्षा के स्तर को ओर ऊंचा उठाने और राज्य में युवकों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिऐ मंत्रिमंडल ने पंजाब प्राईवेट विश्वविद्यालय पॉलिसी-2010 के तहत लुधियाना में स्वै वित्तीय प्राईवेट सी टी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है।मंत्रिमंडल ने दि पंजाब लॉ स्पैश़ल प्रोविज़न एक्ट-2016 के तहत अनाधिकारित कालोनियों के बीच प्लाटों/इमारतों को नियमित करवाने का लाभ ना हासिल कर सकने वाले लोग विशेष कर प्रवासी पंजाबियों व राज्य से बाहर रह रहे नागरिकों को एक ओर मौका देने का फैसला किया है। इसका उद्धेश्य योजनाबद्ध ढांचे की छत्तरी तहत गैर-अधिकारित कालोनियों को नियमित करना है तथा इन कालोनियों में रह रहे लोगों को सडक़ों, पीने वाले सुरक्षित पानी, सीवरेज व बिजली जैसी सुविधाएं मुहैया करवाना है।मंत्रिमंडल ने भगवान वाल्मीकि जी तीर्थ स्थल राम तीर्थ श्राईंन बोर्ड एक्ट, ऑर्डीनेंस, 2016 और नियम 2016 को स्वीकृति दे दी है ताकि भगवान वाल्मीकि जी तीर्थ स्थल राम तीर्थ का रख-रखाव बढिय़ा ढंग के साथ किया जा सके। पंजाब के मु यमंत्री की स्वीककृति तहत 15 सदस्यीय श्राईंन बोर्ड गठित किया गया है जिसके उप-चेयरमैन पर्यटन व सांस्कृतिक मामलों संबंधी मंत्री होंगे। इस बोर्ड के अन्य सदस्यों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी श्रेणी कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति व पिछड़ी श्रेणीकल्याण सचिव तथा सचिव वित्त, उपायुक्त्त अमृतसर व निदेशक सांस्कृतिक मामले शामिल होंगे जबकि सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक मामले इसके सदस्य सचिव होंगे। 

इसके इलावा राज्य सरकार इस के लिए सात- गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करेगी जाकि वाल्मीकि/मज़हबी सिख भाईचारे के साथ संबंधित होंगे जिन्होंने अपने भाईचारे के लिए उत्तम सेवाएं दी होंगी।मंत्रिमंडल ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (संशोधन)  ऑर्डीनेंस-2016 द्वारा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड एक्ट1969 की धारा 6 की क्लाज़ ए संशोधन का फैसला किया है ताकि शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति आई ए एस या पी सी एस अधिकारियों में से की जा सके जिन्होंनेे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों कम से कम 10 वर्ष की सेवा निभाई हो।मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय संबंधी विभाग द्वारा पेश किए प्रस्ताव को स्वीककृति दे दी है जोकि लंबे समय से किराए/पट्टे के आधार पर युनिसिपल जायदादों के निपटारे के लिए दि पंजाब युंसपैलिटी वैस्टिंग ऑफ प्रापर्टी राईटज़ स्कीम-2016 को नोटिफाई करने का प्रस्ताव है।

 

Tags: Parkash Singh Badal

 

 

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