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मंत्री मंडल द्वारा अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए आनलाईन लाटरी प्रणाली को हरी झंडी

रेत और बजरी की बिना रूकावट उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए खानों की बोली में संशोधन

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5 दरिया न्यूज

चण्डीगढ़ , 28 May 2013

Last updated on: May 28, 2013, 00:00 IST

राज्य में राजस्व बढाने की कोशिश के रूप में मंत्रीमंडल ने आन लाईन लाटरी प्रणाली शुरू करने और नियमित करने की स्वीकृति दे दी है। जिसके अनुसार लाटरी रैगुलेशन एक्ट 1988 ओर पंजाब राज्य लाटरीज रूलज 1988 की व्यवस्थाओं अधीन इसको चलाया जाएगा।यह निर्णय पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता अधीन आज सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रीमंडल की बैठक दौरान लिया गया।

इस बात की जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह आनलाईन लाटरी प्रणाली कम्पयूटर ट्रमिनल के नेटवर्क द्वारा चलाई जा सकेगी या ऐसा जंतर से चलाई जा सकेगी जो सरकार से मान्यता प्राप्त होगा इस संबध में  छोटी छोटी दुकानों की तरह केन्द्र बनाए जाएगें जो  सैंटर हैड क्वाटर के डाटा केन्द्र से जुडे होगे इस उदेश्य के लिए सरकार डिस्ट्रीब्यूटर /बिक्री ऐजट नियुक्त करेगी। जोकि इस संबध में विभिंन प्रकार की गति विधियां करेगें। डिस्ट्रीब्यूटरों/ऐजटों का चयन टैडरों और निगरान कमेटी द्वारा किया जाएगा।

मंत्री मँडल ने रेत व अन्य निर्माण सामग्री की स्थिति का जायाजा भी लिया और बोली को तेज करने ,अन्य खानों की बोली करने,रेत व बजरी की उपलब्धता को बढाने आदि के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया। मंत्री मंडल ने बोली प्रक्रिया,पटटा नीति और स्टोन करशरों के नीति दिशा निर्देशों में संशोधन करने के लिए भी स्वीकृति दे दी है। ताकि बुनियादी ढांचा/निर्माण प्रोजैक्टों में लगे सभी के लिए एक समान मौके उपलब्ध हो सके कीमतों को नियमित करने के लिए कदम उठाते हुये मंत्री मंडल ने यह निर्णय भी किया कुछ खाने उद्योग विभाग द्वारा चलाई जाएगी ताकि लोगों को वाजिव दरो पर सामग्री उपलब्ध हो सके।मंत्रीमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता अधीन एक कमेटी का गठन भी किया है जो इस स्थिति पर लगातार निगरानी रखेगी।

मंत्रीमंडल ने राज्य में जंगलों के लिए जमीन उपलब्ध न होने के कारण जमीन की खरीद संबधी मौजूदा नीति में परिवर्तन करने  की स्वीकृति दे दी है। संशोधित नीति अनुसार यह वनों की जमीन प्रयोग करने वाली कोई भी एजेसी  इस के बराबर की गैर जगली जमीन उपलब्ध करवाएगी या इसकी लागत वन विभाग के पास जमा करवाएगी इससे प्राप्त हुये फंड विभाग द्वारा  गैर जंगली जमीन खरीदने पर खर्च किये जाएगें और इस पर जंगल लगाया जाएगा इस नीति में सभी सरकारीक्षेत्रों के मामले में  और बी ओ टी आधार पर निर्माण की जाने वाली सडकों से छूट होगी विभाग द्वारा जमीन खरीदने संबधी मौजूदा नीति अधीन अब तक प्राप्त हुये फंड और भविष्य में प्राप्त होने वाले फंडों में पचास प्रतिशत राशि जमीन  की खरीद के लिए  और शेष पचास प्रतिशत राशि ग्रीन फंड में जमाकरवा कर इस मिशन अधीन  चल रहे कार्यो पर खर्च करने की स्वीकृति दे दी है।

मंत्रीमंडल ने पंजाब एक्ट और पैप्सू एक्ट को भी संशोधित करने की स्वीकृति दे दी है। जिससे एन आर आई अपनी सारी पैतृक संपति या पांच वर्ष पुरानी जायदाद तेजी से खाली करवा सकेगें इससे पहले वह केवल एक संपति ही खाली करवा सकते थे।मंत्री मंडल ने उद्योग और प्रशिक्षण विभाग में अध्यापकों व गैर अध्यापकों के विभिंन रिक्त 175 पदों को पुन: सुरजीत करने ओैर भरने को स्वीकृति दे दी है इसके साथ ही  सरकारी ओैद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लालडू में विश्व बैंक  की सहायता से इंस्ट्रकटर टे्रनिंग सैटर स्थापित करने के लिए तीस नियमित पदों और 25 आउट सोर्स द्वारा पद पैदा करने की भी स्वीकृति दे दी है इस निर्णय से माइक्रो ,लघु और मध्यम उद्योगों में हुनर विकास  और शिक्षार्थियों  के लिए प्रशिक्षण शुरू करने हेतू समर्था निर्माण में सहायता मिलेगी इसके साथ ही राज्य के नवयुवकों को बेहतर शिक्षा और लाभदायक रोजगार उपलब्ध होगा।

राज्य के बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए  मंत्री मंडल ने 45 बागवानी विकास अधिकारियों (एस डी ओज)की भर्ती की आज्ञा भी  बागवानी विभाग को दे दी है। इसके अतिरिक्त एस डी ओज उंटोमोलोजी और पैथोलोजी मेें प्रत्येक के  पांच नये पद और एस डी ओज (सोआईल) के तीन पदों के लिए भी स्वीकृति दी है। ताकि अबोहर,टाहलीवाला,बादल,होशियारपुर और भूगां में स्थापित पांच सिटरस अस्टेटों में बागवानी करने वालों को प्रभावी सेवाए उपलब्ध करवाई जा सके मंत्री मंडल ने 6 एच ओ डीज का दर्जा बढाकर सहायक डायरैक्टर बागवानी करने की भी आज्ञा दे दी है।

मंत्री मंडल ने स्वास्थ्य /वेटरनरी फार्मासिस्टो और सफाई सेवकों की सेवा प्रदान करने वालो के रूप में ठेके में वृद्धि करने की भी स्वीकृति दे दी है जिनको क्रमश: 7000 और तीन हजार रूपये प्रति माह मिल रहा है ओर यह 1186 सबसिडरी स्वास्थ्य केन्द्रों और 582 वेटरनरी अस्पतालों मे लगे है जोकि जिला परिषदों अधीन है इन के ठेके में वृद्धि की अवधि एक जून 2013 से तीस नवंबर 2013 तक की गई यह वृद्धि तीस नवंबर 2013 या नियमित भर्ती जो भी पहले हो तक होगी। पशु पालन क्षेत्र और डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की कोशिश के रूप में मंत्री मंडल ने वेटरनरी अधिकारियो के 115 पदों और वेटरनरी इंस्पैक्टरों के 175 पदों  को  पुन बहाल करने  की भी स्वीकृति दे दी है ताकि डेयरी फार्मरों को बेहतर सेवाए उपलब्ध करवाई जा सके।

मंत्री मंडल ने नियम 215,218,219,220,222,225,227,229,231,233,234,235 में  पंजाब मोटर व्हीकल रूलज 1989 की शक्ल में संशोधन की भी स्वीकृति दे दी है जोकि मोटर एक्सीडैंट कलेम ट्रिब्यूनल रूलज से संबधित है यह  योजना लागू होने से प्रभावित परिवार के सदस्यों को वितीय लाभ एकदम जारी करने में सहायता  मिलेगी।

मंत्री मंडल ने अमृतसर,पटियाला,जांलधर में तीन नशा मुक्ति केन्द्रों को चलाने के लिए  को चलाने के लिए विभिंन स्तरों के 214 पदो की स्वीकृति को हरी झंडी दे दी है। ताकि  नशें मे लगे नवयुवकों का नशा छुडाने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सके। मंत्री मंडल के सदस्यों ने जंगे आजादी के निर्माण के लिए अपने अख्तियारी फंडों  में दस प्रतिशत का योगदान इस निर्माण के लिए बनाए गये कारपस फंड में डालने का भी निर्णय किया है। 2,87,50000 रूपये की राशि सांस्कृतिक मामले विभाग की जगह फाउडेशन को जंगे आजादी यादगार स्थापित करने के लिए सीधे तौर पर  भेज दी हे। वर्णननीय है कि  मंत्री मंडल ने  23 अक्तूबर  2012 को एक बैठक दौरान प्रत्येक केबिनेट मंत्री और संसदीय सचिव व प्रमुख संसदीय सचिव ने अपने अख्तियारी फंडों में से क्रमश: दस लाख और साढे सात लाख रूपये  वार्षिक योगदान डालने का निर्णय किया है। 

मंत्री मंडल ने लोकपाल पंजाब का कार्य प्रभावी और बिना रूकावट चलाने के लिए इस के कार्यालय के 16 पदों को पुन बहाल करने की स्वीकृति दे दी है मंत्री मंडल ने पंजाब लोकपाल 1996(दूसरा संशोधन)एक्ट 2013 में कार्य बाद संशोधन की भी स्वीकृति दी है ताकि जिला परिषदों के चेयरमैन और उपचेयरमैन व इसके कर्मचारियों ,मेयर,सीनियर डिप्टी मेयर,डिप्टी मेयर म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कर्मचारियों के अतिरिक्त म्यूनिसिपल कौसिंल या नगर पंचायत के प्रधान या उपप्रधान और इसके कर्मचारियों को लोक पाल एक्ट के दायरे में लाया जा सके इस निर्णय से स्थानीय संस्थाओं में कार्य करने वाले(दोनों चुने हुये और दफतरी)विरूद्ध भ्रष्टाचार और प्रशासन को गलत ढंग से चलाने की शिकायतें लोकपाल द्वारा देखी जा सकेगी।

मंत्री मंडल ने पंजाब होरसरेस (रैगुलेशन एंड मैनेजमैंट)एक्ट 2013 को अमल मे लाने वाले खरडा बिल को भी स्वीकृति दे दी है। होरसरेस को स्थापित करने ,प्रंबध ,संचालन करने ,शर्तो संबधी गतिविधियां,विचोलिए शामिल करने , लाइसैंस जारी करने , कंट्रोल करने संबधी नियम बनाने , होरसरेस के मैदानों पर घोडों की दोैड संभाल और रखने का प्रंबध,दौडों दौरान और उसके बाद लगने वाली शर्तो संबधी गतिविधियों या घोडों  की नुमाईश से संबधित मामलों के बारे में खरडा बिल को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ मंत्री मँडल ने अत्याधिक लोक हितों को देखते हुये  रजिस्टर्ड मोरटगेजडीड से फीस लेने पर छूट को भी स्वीकृति दे दी है। इस प्रकार मंत्रीमंडल ने यू ओ वी जी एल संपति के विरूद्ध पुडडा द्वारा 1500 करोड कर्जा लेने की भी स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के उदेश्य राज्य में वृद्धि और विकास की गति को तेज करना है।

राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए और टेस्ट सुविधाए उपलब्ध करवाने के लिए मंत्री मंडल ने डाक्टरी  अनुसंधान व शिक्षा विभाग को सुपर स्पेशलिस्ट और मेडीकल टीचिंग फैकलटी की अमृतसर और पटियाला मेडीकल कालेजों में 129 पद भरने के लिए भी हरी झंडी दे दी है इनमें से 80 सुपर स्पेशलिस्टों की भर्ती अमृतसर और पटियाला में सरकारी मेडीकल कालेजों के  उनकोलोजी,सर्जीकल उनकोलोजी, न्यूकलर मेडीसन, रेडियों थेरपी, रेडियोलोजी और ईमूनो-हैमटोलोजी और ब्लड ट्रांसफूयजन विभागों में की जाएगी ताकि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके इन पदों की भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग  के घेरे से निकालकर मेरिट के आधार पर विभागीय चुनाव कमेटी द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त मंत्री मंडल ने 12  प्रोफसरों 19 सहायक प्रोफसरों ,13 सीनियर लैक्चचारों  और 5 लैक्चरारों सहित अन्य  49 मेडीकल अध्यापकों  की इन कालेजों में  मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती  द्वारा भर्ती करने की भी  स्वीकृति दे दी है। यह भर्ती पीपीएससी के दायरे से बाहर निकालने के बाद इसी कमेटी द्वारा की जाएगी।

हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को  भविष्य में पीढियों के लिए संभालने हेतू मंत्रीमंडल ने जांलधर जिले के वूड सीशनिंग प्लांट करतारपुर की ईमारत और  जमीन सांस्कृतिक मामले विभाग को स्वामीविरजानंद याद गार स्थापित करने के लिए भी स्वीकृति दे दी है।मंत्रीमंडल ने पंजाब प्राइवेटली मैनेजड रिकोगनाइजड स्कूल इम्पलाईज(सेवाओं की सुरक्षा)एक्ट 1979 में संशोधन के लिए भी हरी झंडी दे दी है। ताकि कर्मचारियों की गैर सहायता प्राप्त पदों को भी इसके घेरे में लाया जा सके। इसके साथ झगड़ों के विवाद हल  करने के लिए  शिक्षा ट्रिब्यनल को शक्तियां मिलेगी।

मंत्रीमंडल ने फंड पैदा करने के लिए इंडियन स्टैप एक्ट की सूची 1-ए में संशोधन द्वारा पावर आफ अटार्नी पर दो प्रतिशत स्टैप डियूटी लगाने के लिए एक आर्टीनैंस लाने के लिए भी हरी झंडी दे दी है।मंत्री मंडल स्वतंत्रता संघर्ष  दौरान ब्रिटिश अटार्नी द्वारा स्वतंत्रता सैनानियों  की जबत की गई जमीनें उनके वारिसों को देने के लिए भी सहमति दे दी। मंत्रीमंडल ने जनतक हितों को देखते हुये अप्रैल 2012 से 10300 यकमुश्त वेतन पर 513 हिंदी अध्यापकों के ठेके पर पद भरने  की भी  स्वीकृति दे दी है यह अध्यापक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, गैर हिंदी राज्यों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति संबधी सहायता, अधीन की गई थी जोकि भारत सरकार द्वारा नौवी पंच वर्षीय योजना के अंत में खत्म कर दी गई थी।

 

Tags: parkash singh , parkash singh badal

 

 

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