वित्तीय अनियमितता मामले में सोनिया, राहुल को सम्मन
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नई दिल्ली , 26 Jun 2014
Last updated on: Jun 26, 2014, 00:00 IST
दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़ी वित्तीय अनियमितता के एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र व पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को अदालत में पेश होने का सम्मन जारी किया। यह समाचार पत्र कुछ साल पहले बंद हो गया था। महानगर दंडाधिकारी गोमती मानोचा ने सम्मन जारी करते हुए कहा, "मुझे सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मिले हैं। अदालत उन्हें सात अगस्त से पहले पेश होने के आदेश देती है।"सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नाडीस को भी सम्मन भेजा गया है। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लोक सूचना, आधारभुत संरचना एवं नवचार मामलों के सलाहकार सैम पित्रोदा और गांधी परिवार के करीबी पत्रकार सुमन दुबे को भी सम्मन जारी किया गया है। यह सम्मन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर जारी किया गया है। स्वामी ने संवाददाताओं से कहा, "उन्होंने 2,000 करोड़ रुपये के से जुड़ी वित्तीय अनियमितता की है, लिहाजा यह धोखाधड़ी और विश्वासघात से जुड़ा एक तरह का अपराध है।"स्वामी ने कहा, "यह आवश्यक है कि अदालत सोनिया और उनके बेटे राहुल के पासपोर्ट जब्त कर ले ताकि वे सुनवाई से बचने के लिए देश छोड़ कर न जा सकें।"नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने की थी। यह 2008 में बंद हो गया था।