चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस शहर में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को बाधित करने और उसे खत्म करने के उद्देश्य से एनडीपीएस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसका उद्देश्य ड्रग तस्करों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और ड्रग सरदारों के बारे में व्यापक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है।
इस संबंध में, आज सेक्टर-9 चंडीगढ़ सचिवालय में श्री राजीव वर्मा, प्रशासक, यूटी चंडीगढ़ के सलाहकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा केस संख्या IOIN-CRA-D-1218-2022 में पारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। यह शहर में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा।
पुलिस, वित्त, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और जनसंपर्क सहित संबंधित विभागों को अपने विभागों से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने और डीजीपी, यूटी चंडीगढ़ के समन्वय में कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। आम जनता की जानकारी के लिए बता दें कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 की धारा 27 के तहत कोकेन, मॉर्फिन, डायसिटाइलमॉर्फिन या किसी अन्य नारकोटिक ड्रग या किसी साइकोट्रोपिक पदार्थ सहित किसी भी नारकोटिक ड्रग का सेवन कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय अपराध है।
प्रशासन का उद्देश्य दंड देने से ज्यादा सुधार की ओर है। इसका उद्देश्य ड्रग तस्करों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और ड्रग सरदारों के बारे में व्यापक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। ड्रग तस्करी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए, ड्रग सरदारों द्वारा उनके नियोजित पेडलरों के खिलाफ बनाए गए अवरोधों को संबोधित करना आवश्यक है। इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम, धारा 64 ए के तहत, उपचार के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले नशेड़ी को अभियोजन से छूट का प्रावधान है।
कोई भी व्यसनी, जिस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध या कम मात्रा में मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों से जुड़े अपराधों का आरोप है, जो स्वेच्छा से सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या संस्थान से नशामुक्ति के लिए चिकित्सा उपचार करवाना चाहता है और ऐसा उपचार करवाता है, तो उस पर कम मात्रा में मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64 के तहत अभियोजन से सशर्त छूट का भी प्रावधान है, बशर्ते व्यक्ति द्वारा ऐसे उल्लंघन से संबंधित पूरी परिस्थितियों का पूर्ण और सही खुलासा किया जाए। इसलिए, चंडीगढ़ पुलिस ने उन ड्रग तस्करों से अपील की है, जो इस नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो गए हैं और इस खतरे से बाहर आना चाहते हैं कि वे ड्रग सरदारों और ड्रग नेटवर्क के बारे में सही और पूरी जानकारी सामने लाएं।
बैठक के दौरान श्री राज कुमार सिंह, आईजीपी, श्री अजय चगती, सचिव स्वास्थ्य, श्री विनय प्रताप सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, शिक्षा सचिव श्री अभिजीत विजय चौधरी, वित्त सचिव श्रीमती हरगुनजीत कौर, समाज कल्याण सचिव श्रीमती अनुराधा चगती और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।