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डिजिटल मीडिया के नियमन के लिए अलग कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं : राजीव चंद्रशेखर

Rajeev Chandrasekhar, Union Minister of State for Electronics and Information Technology, BJP, Bhartiya Janta Party
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5 Dariya News

नई दिल्ली , 16 Dec 2022

Last updated on: Dec 16, 2022, 00:00 IST

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक अलग कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने कहा, डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक अलग कानून बनाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जवाब में कहा गया, इंटरनेट को सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य के लिए और सोशल मीडिया मध्यस्थों को विनियमित करने के लिए, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 बनाए हैं।

उत्तर में दिशानिर्देशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कई बातें शामिल हैं: ये नियम मध्यस्थताओं पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं और प्रदान करते हैं कि यदि वे इस तरह के परिश्रम का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें तीसरे पक्ष की जानकारी या उनके द्वारा होस्ट किए गए डेटा या कम्युनिकेशन लिंक के लिए कानून के तहत उनकी देयता से छूट नहीं दी जाएगी।

उक्त नियमों को अपने यूजर्स को सूचित करने के लिए होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडीफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट या शेयर समेय अन्य बातों के अलावा, यूजर्स द्वारा साझा की गई ऐसी जानकारी, जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालती है, या जांच को रोकती है, या किसी कानून का उल्लंघन करती है।

किसी भी जानकारी को होस्ट, स्टोर या पब्लिश नहीं करने के लिए, जिसमें मध्यस्थ मंच पर डिजिटल मीडिया द्वारा प्रकाशित जानकारी या अन्य यूजर्स द्वारा साझा की गई ऐसी जानकारी शामिल है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा सार्वजनिक आदेश, अदालत की अवमानना आदि के संबंध में कानून द्वारा निषिद्ध है।

कानूनी रूप से अधिकृत सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने पर, रोकथाम, पता लगाने, जांच या कानून के तहत मुकदमा चलाने या साइबर सुरक्षा घटनाओं के लिए जानकारी या सहायता प्रदान करने के लिए। शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को रिपोर्ट किए जाने के 72 घंटों के भीतर हल करना।

यदि कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ है (यानी, एक मध्यस्थ जिसके भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं), तो कानून प्रवर्तन के साथ चौबीस घंटे समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति और मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

 

Tags: Rajeev Chandrasekhar , Union Minister of State for Electronics and Information Technology , BJP , Bhartiya Janta Party

 

 

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