Saturday, 25 March 2023

 

 

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अब 18 साल की आयु पूरी करने वाले नागरिकों को वोटर के तौर पर रजिस्टर होने के लिए एक साल में मिलेंगे चार मौके

स्वैच्छा से रजिस्टर्ड वोटरों के आधार नंबर को एकत्रित करने की शुरुआत हुई : सी. ई. ओ. पंजाब डॉ. राजू

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 05 Aug 2022

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी. ई. ओ.) डॉ. एस. करुणा राजू ने योग्यता तारीख़ 01. 01. 2023 तक योग्य वोटरों के लिए फोटो वोटर सूची के विशेष संशोधन की शुरुआत सम्बन्धी अवगत करवाने के लिए एक प्रैस कान्फ़्रेंस की। डॉ. राजू ने मीडिया कर्मियों को अवगत करवाया कि जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 की धारा 14 और रजिस्ट्रेशन आफ इलैकटरस रूल्ज, 1960 में किये संशोधन अनुसार 1 अगस्त, 2022 से चार योग्यता तारीख़ें - 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर की व्यवस्था की गई है और यह तारीख़ें 9 नवंबर, 2022 से संशोधन सम्बन्धी गतिविधियों की शुरुआत से लागू होंगी।

इस सम्बन्धी पेशकारी देते हुये सी. ई. ओ. पंजाब ने कहा कि पिछले नियम अनुसार 1 जनवरी को योग्यता तारीख़ के तौर पर लिया जाता था और 1 जनवरी के बाद 18 साल की आयु पूरी करने वाले नागरिकों को वोटर के तौर पर आवेदन करने के लिए अगले साल का इन्तज़ार करना पड़ता थी। अब रजिस्ट्रेशन नियम में संशोधन से नागरिकों को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के एक साल में चार मौके मिलेंगे।

सी. ई. ओ. पंजाब और अतिरिक्त सी. ई. ओ. पंजाब बी श्रीनिवासन ने मीडिया कर्मियों को बताया किया कि स्वैच्छिक आधार पर रजिस्टर्ड वोटरों के आधार नंबर एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधार कार्ड नंबरों के स्वैच्छिक संग्रह के मकसद के लिए फार्म बी जारी किया गया है। वोटर आनलाइन/ आफलाईन मोड के द्वारा फार्म जमा कर सकते हैं, हालाँकि, ऑनलाइन मोड को प्राथमिकता दी जायेगी।

डॉ. राजू ने कहा कि पूर्व-संशोधन प्रक्रिया 4 अगस्त, 2022 से 24 अक्तूबर, 2022 की मियाद के दरमियान होगी, जिसमें पोलिंग स्टेशनों के तर्कसंगत/पुनर-व्यवस्था और ईपीआईसी में जनसंख्या की समान ऐंट्रियों (डीएसईज़) और फोटो समान एंट्रियों( पीएसईज़) को हटाना शामिल है। उन्होंने कहा कि 09. 11. 2022 से 08. 12. 2022 तक संशोधन गतिविधियां करवाई जाएंगी और इस समय के दौरान नागरिकों को दावे और ऐतराज़ दायर करने का मौका भी मिलेगा। सी. ई. ओ पंजाब ने बताया कि 19 और 20 नवंबर, 2022 और 3 और 4 दिसंबर 2022 को विशेष कैंप लगाए जाएंगे जहाँ बूथ स्तर अफ़सर (बी. एल. ओज़) अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे।

 

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