डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी श्री संदीप हंस ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोडऩे के लिए प्रोग्राम 1 अगस्त से शुरु कर दिया गया है व यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगी। उन्होंने यह जानकारी जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान दी।
संदीप हंस ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपील करते हुए कहा कि आयोग की हिदायतों के अनुसार वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने, पोलिंग स्टेशनों की रेशनलाइजेशन व वोटर सूची के संशोधन संबंधी अधिक से अधिक जागरुकता फैलाई जाए, ताकि आम जनता को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि वोटों से संबंधित किसी भी किस्म की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि पहले से रजिस्टर्ड वोटर ‘वोटर हैल्पलाइन’ एप, एन.वी.एस.पी व फार्म नंबर 6-बी के माध्यम से अपने वोटर कार्ड को आधार लिंक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी 11 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की जानकारी भर कर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित बी.एल.ओज के माध्यम से भी वोटरों की ओर से अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है।
अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार वोटर सूची के संशोधन का कार्य योग्यता तिथि 1-1-2023 के आधार पर 9-11-2022 से शुरु हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिस व्यक्ति की आयु 1-1-2023 तक 18 वर्ष या इससे अधिक हो, तो वह अपनी वोट बनवा सकता है।
उन्होंने बताया कि वोटर सूचि में किसी भी किस्म की दुरुस्ती संबंधी फार्म नंबर 8 भर कर संबंधित बी.एल.ओज या चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय 9-11-222 से 8-12-2022 तक दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वोटर सूचि का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से पहले भर जाने वाले फार्मों( फार्म नंबर 6,7 व 8) में बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फार्म नंबर 6 नई वोट बनाते समय, फार्म नंबर 6-बी( जिसमें आधार कार्ड की जानकारी है) भी भरा जाना है।
वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर 7 में वोट काटने का कारण स्पष्ट करना होगा। इसी तरह फार्म नंबर में किसी भी किस्म का संशोधन करवाने या अपनी वोट में बदलाव करवाने, डुप्लीकेट वोटर कार्ड जाराी करवाने के लिए भरा जाना है, जिसमें पहले भरे जाने वाले फार्म 8-ए व 001 को खत्म कर दिया गया है। पी.डब्लयू.डी वोटर को वोटर सूचि में मार्क करने के लिए भी अब फार्म नंबर 8 ही भरा जाएगा।
उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशनों की रेशनेलाइजेशन का कार्य 4-8-2022 से शुरु हो रहा है, जिसमें पोलिंग स्टेशनों में वोटरों की अधिक से अधिक गिनती 1500 रखी गई है। बैठक के बादर जिला चुनाव अधिकारी की ओर से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में बनी नई ईमारत में ई.वी.एम्ज वेयरहाउस की इंस्पेक्शन भी की गई।
इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) श्री अमित महाजन, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(शहरी विकास) श्री संदीप कुमार, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर( विकास) श्री दरबारा सिंह, समूह चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी, एस.डी.एम्ज होशियारपुर श्री शिवराज सिंह बल, एस.डी.एम दसूहा श्री हरबंस सिंह, एस.डी.एम. मुकेरियां श्री कवंलजीत सिंह, तहसीलदार चुनाव श्री हरमिंदर सिंह, चुनाव कानूनगो दीपक कुमार के अलावा अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।