उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों पर लगाम नहीं लग पा रही है। पुलिस और योगी सरकार के होते हुए कब्जा करने वाले बेखौफ है। लगता है उन्हें किसी का डर नहीं है। कानपुर के चमनगंज में शिव मंदिर में कोठरी दर्शाकर बेटी और बेटे के नाम रजिस्ट्री कराने वाले बाबा बिरयानी के मालिक हाजी मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा को पुलिस ने आरोपित माना है।
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इस मामले में दर्ज FIR में पुलिस ने कोर्ट की अनुमति से मुख्तार के खिलाफ रिमांड हासिल कर ली है। इसे जेल में तामील भी करा दिया है। मुख्तार बाबा की बेटी और बेटे के खिलाफ विवेचना अभी जारी है। पुलिस इस मामले में संबंधित कागज इक्कठा कर रही है।
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आपकी जानकारी के लिए बात दें कि 22 जून को प्रेम नगर निवासी उदय शंकर निगम ने मुख्तार बाबा, उसके बेटे मोहम्मद उमर और बेटी नाज आयशा के खिलाफ चमनगंज थाने में FIR कराई थी। उदय शंकर ने आरोप लगाया कि 88/52 शिव सहाय रोड प्रेम नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर मुख्तार बाबा ने दो कोठरियां दर्शा दीं और उस पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, उसकी रजिस्ट्री बेटे और बेटी के नाम पर करा दी।
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इंस्पेक्टर चमनगंज जावेद अहमद के मुताबिक इस मामले में मुख्तार के खिलाफ सबूत मिले हैं। जो पंचशाला नगर निगम से निकलवाई गईं उसमें पहले मंदिर और बाद में मुख्तार के परिजनों का नाम दर्ज दिखाया गया है। पुलिस ने रिमांड कोर्ट से ले ली है। मुख्तार को इसमें आरोपित बनाया गया है। पर्चा काटने के साथ ही दर्शाया गया है कि वह जेल में बंद है और अब इस मामले में भी बंद रहेगा। इंस्पेक्टर ने बताया कि मुख्तार के बेटे महबूब उमर और बेटी के खिलाफ जांच चल रही है। नगर निगम और रजिस्ट्री कार्यालय से और दस्तावेज मांगे गए हैं। उनमें दोनों आरोपित पाए जाते हैं तो इन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
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बेकनगंज स्थित रामजानकी मंदिर पर कब्जे को लेकर अदीबुल कदर ने मुख्तार बाबा समेत 14 के खिलाफ बजरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर बजरिया विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने नगर निगम से 12 साला और रजिस्ट्री ऑफिस से भी कुछ दस्तावेजों की कॉपी मांगी है। रिपोर्ट में फर्जी दस्तावेज बनाने की धारा दर्ज है, उसी के लिए सबूत एकत्र कर रहे हैं। वहीं सभी आरोपियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं।