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भारती चुनाव आयोग द्वारा मीडिया कर्मियों को पोस्टल बैलट सुविधा के माध्यम से मतदान करने की आज्ञा

पोस्टल बैलट सुविधा का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति पोलिंग स्टेशन पर जाकर नहीं कर सकेगा मतदान: मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डॉ. करुणा राजू ने किया स्पष्ट

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 16 Jan 2022

Last updated on: Jan 16, 2022, 00:00 IST

काफी लम्बे समय से चली आ रही माँग पर विचार करते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) ने ई.सी.आई. द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलट सुविधा का उपयोग करके अपना मतदान करने की इजाज़त दे दी है।इससे पहले आयोग ने 80 साल और इससे अधिक उम्र वर्ग के वोटरों, दिव्यांग व्यक्तियों (40 फीसदी से अधिक) और कोविड-19 पॉजिटिव मरीज़ों को पोस्टल बैलट के द्वारा अपना मतदान करने की आज्ञा दी थी।यह सुविधा पंजाब विधानसभा के मौजूदा आम चुनाव में मतदान वाले दिन ड्यूटी पर तैनात होने के कारण अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित न होने वाले वोटरों की श्रेणियों के अतिरिक्त है। इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग के नोटीफीकेशन के मुताबिक यदि मतदान वाले दिन अन्य ज़रूरी सेवाओं वाले वोटर जैसे की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले, भारतीय खाद्य निगम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बी.एस.एन.एल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन और नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित कोई कर्मचारी /अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहता है तो वह भी इस सुविधा का लाभ ले सकता है।

ज़िक्रयोग्य है कि बीते दिनों प्रैस कान्फ़्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों ने मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) पंजाब डॉ. एस. करुणा राजू के समक्ष उनको अनुपस्थित वोटरों की सूची में शामिल करने की माँग की थी ताकि वह पोस्टल बैलट सुविधा का प्रयोग करके अपना मतदान कर सकें।इस संबंधी जानकारी देते हुए डॉ. राजू ने बताया कि पोस्टल बैलट के द्वारा मतदान करने की इच्छा रखने वाले किसी भी गैरहाज़िर वोटर को सभी ज़रुरी विवरण देकर रिटर्निंग अफ़सर को फार्म-12 डी के द्वारा अर्ज़ी देनी होगी और सम्बन्धित संस्था की तरफ से नियुक्त नोडल अफ़सर से आवेदनपत्र तस्दीक करवाना होगा। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलट की सुविधा की माँग करने वाली अर्ज़ियाँ मतदान के ऐलान की तारीख़ से सम्बन्धित चुनाव के नोटीफिकेशन की तारीख़ के दरमियान पाँच दिनों के अंदर रिटर्निंग अफ़सर के पास पहुँच जानी चाहिएं।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलट की सुविधा लेने वाला कोई भी वोटर पोलिंग स्टेशन पर जाकर सामान्य रूप से मतदान नहीं कर सकेगा।इस दौरान हलके के पोस्टल वोटिंग केंद्र मतदान की निर्धारित तारीख़ से पहले प्रत्येक हलके में लगातार तीन दिनों तक खुले रहेंगे। इन तीन दिनों के दौरान पोस्टल वोटिंग केंद्र सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।

 

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