शहरी एवं नगर नियोजन विभाग ने प्रदेश में बिना स्वीकृति के गैर अधिकृत निर्माण को रोकने के लिए विभागीय वैबसाइट (www.tcp.hp.gov.in) पर किसी व्यक्ति द्वारा गैर अधिकारिक निर्माण पाए जाने पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने पर एक इंटरफेस की सुविधा प्रदान की है। विभाग ने हाल ही में निर्माण गतिविधियों की देख-रेख को शत-प्रतिशत अनिवार्य बनाया है, जिसके लिए योजना तैयार करने व जमा करवाने वाले प्रोफेशनल लोगों की सेवाएं ली जा रही हैं, ताकि भविष्य में नियमों से हटकर कोई भी निर्माण न हो सकें।विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि शिकायतकर्ता को गैर अधिकृत निर्माण के समीप किसी प्रसिद्ध जगह का उल्लेख करना होगा तथा विभाग के अधिकारी इस तरह की निर्माण गतिविधि पर तुरंत कार्यवाही करेंगे, क्योंकि अधिकारी के डैशबोर्ड पर एक अभिलेख प्रदर्शित होगा। यह सामाजिक लेखा (सोशल ऑडिट) अवश्य ही उल्लंघन की घटनाओं पर अंकुश लगाएगा तथा यदि इन मामलों को विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो सम्बन्धित अधिकारी तय सीमा अवधि में इन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करवाते समय नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि श्रमशक्ति की कमी के चलते समग्र योजनाबद्ध क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी रखना संभव नहीं है, इसलिए लोगों द्वारा ऑनलाईन शिकायतें देने से गैर अधिकृत निर्माणों को रोकने में सहायता मिलेगी।उन्होंने कहा कि विभाग ने भवन योजना के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया है तथा आवेदकों को प्रोत्साहित करने व सुविधा प्रदान करने के लिए स्वीकृति शुल्क को कम किया है। विभाग की ऑनलाईन भवन योजना स्वीकृति प्रक्रिया को देशभर में सराहा गया है तथा अनेक राज्य अब हिमाचल की भवन योजना स्वीकृति प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं। विभाग की वैबसाईट पर सभी तरह के भवन नियमों तथा विभिन्न सूचियांे की जानकारी उपलब्ध हैं।उन्होंने कहा कि विभाग और शहरी स्थानीय निकाय जनता को भवन निर्माण से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए निरन्तर जागरूक व शिक्षित कर रहे हैं। भवनों के नियमों व दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है तथा इससे भवनों में धूप, हवा की निकासी, सुरक्षा, स्वच्छता, मल निकासी की सुविधा तथा बेहतर नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं।