पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने श्रीमती बलवीर कौर, पत्नी श्री अमरीक सिंह, निवासी निहाल के, जिला फिरोज़पुर की शिकायत व निदेशक, सेहत व परिवार कल्याण विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ दिनांक 10-08-2017 को निजी स्तर पर आयोग के पास रिर्पोट पेश होने के आदेश जारी किए हैं। इस बात की जानकारी देते आज यहां पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन श्री राजेश बाघा ने बताया कि शिकायतकत्र्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उसके सिर में रसोली होने कारण उसे सिविल अस्पताल जालंधर में 07 सितंबर, 2016 सेे 20 सितंबर, 2016 तक रखा गया। शिकायतकत्र्ता के पास भगत पूरन सिंह सेहत बीमा स्कीम का कार्ड होने के बावजूद अस्पताल द्वारा 30,000 रूपए उपचारे और 5,000 रूपए दवाईयों के लिए वसूल किए गए। इस संबंध में आयोग द्वारा 13 जुलाई तक जिम्मेवार अधिकारी द्वारा रिर्पोट मांगी थी परंतु बार-बार याद पत्र भेजने के बावजूद निदेशक, सेहत का कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ और ना ही रिर्पोट प्राप्त हुई जोकि निदेशक, सेहत का आयोग के प्रति गैर जिम्मेवाराना रवैया है। उन्होंने बताया कि इस शिकायत की आगामी सुनवाई 10 अगस्त, 2017 को रखी गई है और इसके लिए निदेशक, स्वास्थ्य को निजी तौर पर आयोग के सम्मुख पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।