राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आज डीआरडीए भवन के सभागार में जि़ला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता डीसी संदीप कदम ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रतिस्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष 24 दिसंबर को यह दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और हर व्यक्ति को खरीददारी करते समय दुकानदार से कैश मीमो लेने के साथ-साथ वस्तु की गुणवत्ता की जांच कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता टैक्स अदा न करने के चक्कर में दुकानदार से कैश मीमो नहीं लेते, उन्हें उपभोक्ता फोरम भी न्याय नहीं दिला सकता। उन्होंने कहा कि उपभोक्त संगठित होकर सशक्त ढंग