Thursday, 04 June 2026

 

 

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अमृतसर में सीमा पार से संचालित नारको-तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश

7.6 किलोग्राम हेरोइन, 21 हजार रुपये की ड्रग मनी सहित दो गिरफ्तार

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5 Dariya News

अमृतसर , 12 Feb 2026

Last updated on: Feb 12, 2026, 18:17 IST

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से संचालित नारको-तस्करी नेटवर्क से जुड़े दो गुर्गों को 7.6 किलोग्राम हेरोइन और 21,800 रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार करके इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान साहिबप्रीत सिंह उर्फ साहिब (19), निवासी फतेहगढ़ चूड़ियां, बटाला और वर्तमान पता छेहरटा, अमृतसर तथा गगनदीप सिंह उर्फ गगन (26) निवासी गुरु नानकपुरा, कोट खालसा, अमृतसर के रूप में हुई है। दोनों मुलजिम आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट तथा लूटपाट से संबंधित मामले दर्ज हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम वर्चुअल नंबरों के माध्यम से दुबई स्थित एक हैंडलर के संपर्क में थे, जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप भेजना सुनिश्चित करता था और पिकअप स्थानों तथा सप्लाई चेन के बारे में निर्देश देता था। उन्होंने बताया कि दुबई स्थित हैंडलर नशीले पदार्थों के कई नेटवर्क चला रहा है और 43 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी से संबंधित एक बड़े एनडीपीएस केस से भी जुड़ा हुआ है।

डीजीपी ने बताया कि इस नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस ऑपरेशन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विशेष और विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया और दोनों संदिग्धों को 7.6 किलोग्राम हेरोइन तथा ड्रग मनी सहित गिरफ्तार कर लिया।

सीपी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि दुबई स्थित हैंडलर नशीले पदार्थों के कई नेटवर्क चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच जारी है। इस संबंध में, एफआईआर नंबर 29 दिनांक 11.02.2026 को थाना छेहरटा, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी, 25 तथा 27-ए के तहत दर्ज की गई है।

 

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