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एचएसवीपी प्लॉट आवंटियों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने की विवादों का समाधान योजना की घोषणा

योजना के तहत एन्हांसमेंट से संबंधित मुद्दों का होगा समाधान, 15 नवंबर, 2024 से होगी योजना की शुरुआत, 6 माह तक लागू रहेगी योजना

Nayab Singh Saini, Haryana, Bharatiya Janata Party, BJP, Haryana Chief Minister, Chief Minister of Haryana, BJP Haryana, Haryana Shahari Vikas Pradhikaran, HSVP
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चंडीगढ़ , 08 Nov 2024

Last updated on: Nov 08, 2024, 00:00 IST

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट आवंटियों को एन्हांसमेंट से संबंधित मामलों के निपटान और आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से विवादों का समाधान योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना की शुरुआत  श्री गुरु नानक देव  जी की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर, 2024 को होगी और 6 माह तक योजना लागू रहेगी। इस योजना के तहत लगभग 7000 से अधिक प्लॉट आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 127वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 65 एजेंडा रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। श्री नायब सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि प्लॉट आवंटियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं चाहिए और एन्हांसमेंट के अलावा अन्य लंबित मामलों का भी जल्द से जल्द निपटान सुनिश्चित किया जाए। 

बैठक में जानकारी दी गई कि पहले भी समय-समय पर विवादों का समाधान योजना शुरू की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक 40,762 डिफॉल्ट आवंटियों ने लाभ उठाया है और उन्हें लगभग 1560 करोड़ रुपये की राहत मिली है। अब 15 नवंबर, 2024 से एक बार फिर विवादों का समाधान योजना शुरू की जा रही है, जिसमें लगभग 7000 से अधिक आवंटियों को लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

*विस्थापितों को प्लॉट आवंटन के लिए जारी होगा विज्ञापन*

मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नये सेक्टर विकसित करने के दौरान विस्थापितों को प्लॉट देने के मामले में निर्देश देते हुए कहा कि विस्थापितों को प्लॉट के लिए आवेदन करने हेतु समान अवसर दिया जाए और ऐसे लंबित मामलों, जिनमें विस्थापितों को प्लॉट नहीं मिला है, उनके लिए दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाए। 

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्राधिकरण की ओर से इस बारे संपूर्ण तैयारी कर ली गई है और जल्द ही अपनी नीति के अनुसार सेक्टरों में विस्थापितों के लिए आरक्षित प्लॉटों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें सभी विस्थापितों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

*लंबित ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं आवंटी*

बैठक के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट आवंटियों द्वारा किसी कारणवश ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न लिये जाने बारे चर्चा की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि इन प्लॉट आवंटियों का एक और अवसर दिया जाए, ताकि वे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब ऐसे प्लॉट आवंटी, जो अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वे 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

*31 दिसंबर, 2024 तक गिफ्ट डीड के आधार पर भी हो सकेंगे प्लॉट ट्रांसफर, पुराने आवंटियों को होगा फायदा*

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब गिफ्ड डीड के आधार पर भी प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, पहले प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति केवल पंजीकृत बिक्री विलेख (सेल डीडी) पर ही मिलती थी। हालांकि, प्राधिकरण द्वारा प्लॉट की रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां उपहार विलेख (गिफ्ड डीड) के कारण प्लॉट हस्तांतरण नहीं हो सके। 

लेकिन एचएसवीपी ने नीति में संशोधन किया और ऐसे लोगों को राहत देने के लिए आज निर्णय लिया गया कि ऐसे संबंधित आवंटियों को 31 दिसंबर, 2024 तक एक बार अवसर दिया जाएगा, ताकि वे अपना प्लॉट हस्तांतरित करवा सकें। उसके बाद ऐसे किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। इस निर्णय से पुराने आवंटियों को बड़ा फायदा होगा।

*घोषणापत्र के संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार करें कार्ययोजना*

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के घोषणा पत्र में उल्लिखित संकल्पों को पूरा करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करें। घोषणापत्र के अनुसार, एचएसवीपी के प्लॉट पर आवंटियों को घर बनाने के लिए बैंक से 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। यदि बैंक द्वारा 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है तो 7 प्रतिशत से अधिक दर को एचएसवीपी वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को इस बाबत व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए।

 

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