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Imran Khan आतंक-रोधी कानून के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे

Imran Khan, Islamabad, Pakistan, Former Prime Minister of Pakistan
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5 Dariya News

इस्लामाबाद , 22 Aug 2022

Last updated on: Aug 22, 2022, 00:00 IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का रुख किया और अपने खिलाफ दर्ज एक आतंकी मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगी। खान के वकीलों, फैसल चौधरी और बाबर अवान के जरिए राजधानी की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। 

उनके निजी आवास बानी गाला के सामने रविवार देर रात पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ता लगभग आमने-सामने आ गए थे। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई प्रमुख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 

यहां शनिवार को एक रैली के दौरान इस्लामाबाद पुलिस के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को धमकाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

इस बीच, गृह मंत्रालय ने मामला दर्ज होने के बाद खान को गिरफ्तार करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लिखित अनुमति मांगी है। सूत्रों के अनुसार, पीटीआई अध्यक्ष गिरफ्तारी से बचने के लिए बानी गाला छोड़ चुके हैं, लेकिन पार्टी नेताओं ने दावा किया कि खान अभी भी अपने घर पर हैं।

फिलहाल उनके ठिकाने के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारी सत्तारूढ़ गठबंधन में सभी दलों की सहमति से की जाएगी। इस बीच, पीपीपी नेता और पूर्व अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने गिरफ्तारी का विरोध किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे सत्तारूढ़ गठबंधन को राजनीतिक नुकसान होगा।

 

Tags: Imran Khan , Islamabad , Pakistan , Former Prime Minister of Pakistan

 

 

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