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कालकाजी मंदिर परिसर से अनधिकृत लोगों को हटाए दिल्ली पुलिस: हाईकोर्ट

High Court, High Court Delhi,  Evict Illegal Occupants,  Kalkaji
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5 Dariya News

नयी दिल्ली , 24 Mar 2022

Last updated on: Mar 24, 2022, 00:00 IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह कालकाजी मंदिर परिसर में बनी झुग्गियों और धर्मशालाओं में रह रहे अनधिकृत लोगों को हटाने का काम गुरुवार से शुरू कर दे। हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि दो अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसी कारण अवैध कब्जे को हटाना और अधिक जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिये आते हैं और उनके प्रवेश तथा निकास के लिये प्रशासन को समुचित व्यवस्था करनी होती है। हाईकोर्ट ने कहा,ऐसे में झुग्गियों और धर्मशालाओं पर जारी कब्जा इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिये खतरा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत 22 मार्च को कहा था कि करीब 40 परिवार मंदिर परिसर में बनी झुग्गियों और धर्मशालाओं में रह रहे हैं। 

इनके पास समुचित साधनों की कमी हो सकती है और इस मामले को सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने लेकिन साथ ही कहा कि अवैध कब्जा करने वालों ने यह स्पष्ट किया है कि वे न ही जगह खाली करेंगे और न ही घर किराये पर लेने, घर खरीदने या रैन बसेरे में जाने के विकल्प पर विचार करेंगे। ऐसी हालत में अदालत के पास कोई विकल्प नहीं बच जाता है और वह दिल्ली पुलिस को निर्देश देती है कि वे अवैध कब्जे को हटाने का काम करे। हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिर परिसर में बनी झुग्गियों में रह रहे 142 लोगों और धर्मशालाओं में रह रहे 46 लोगों को हटाने के लिये प्रशासन समुचित बल का इस्तेमाल कर सकता है। प्रशासन ने बताया कि अस्थायी दुकानों और कियोस्क के आवंटन के लिये 20 दुकानदारों ने 30,000 रुपये दिये हैं।

 

Tags: High Court , High Court Delhi , Evict Illegal Occupants , Kalkaji

 

 

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