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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल यूनीफॉर्म पहनने का निर्धारण संवैधानिक है। छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते है।
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