Thursday, 04 June 2026

 

 

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वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 2585 केसों का मौके पर निपटारा

लोक अदालत के लिए जिले में 23 बैंचों का किया गया गठन

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5 Dariya News

होशियारपुर , 12 Mar 2022

Last updated on: Mar 12, 2022, 00:00 IST

पंजाब स्टेट कानूनी सेवाएं अथारिटी के निर्देशों पर आज जिले में वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में लोक अदालत में सिविल मामले, रेंट मामले, एम.ए.सी.टी, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फैमिली मैटर, लेबर मैटर्स, बैंक मामले, बिजली व पानी के बिल, ट्रैफिक चालान, कचहरी में पेंडिंग व प्री-लिटिगेटिव व अन्य मामलों का निपटारा करवाने संबंधी केस रखे गए।जानकारी देते हुए सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अमरजोत भट्टी के नेतृत्व में जिले में लगाई गई लोक अदालत में कुल 23 बैंच बनाए गए। जिनमें से होशियारपुर में 13 बैंच, सब-डिविजन दसूहा में 5 बैंच, मुकेरियां में 2 व गढ़शंकर में 3 बैंचों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में 4156 केसों की सुनवाई हुई व 2585 केसों का मौके पर निपटारा किया गया और कुल 21,95,34,298 रुपए के अवार्ड पास किए गए।राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप सिंह जोशन के अनथक प्रयासों से 124 केसों में से 123 केसों का मौके पर ही निपटारा करवाया गया व उनके प्रयासों के चलते लोक अदालत बैंच का डिस्पोजल रेट 99.1 प्रतिशत रहा। इसी तरह अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्रीमती किरण बाला की ओर से एक केस में 125 सी.आर.पी.सी खर्चे की पटिशन, घरेलू हिंसा एक्ट, सैक्शन-9, हिंदू मैरिज एक्ट, सैक्शन 498ए आई.पी.सी व गार्डियनशिप के लिए पटिशन शामिल था, का मौके पर निपटारा किया गया।

इस केस में एक बच्चा अपनी माता के पास व एक बच्चा अपने पिता के पास बहुत समय से अलग-अलग रह रहे थे। माननीय जज साहिब व उनके साथ गठित बैंच की सहायता से मौके पर निपटारा किया गया व पार्टियां को खुशी-खुशी आपस में दोबारा जोड़ दिया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीमती पुष्पा रानी की बैंच की ओर से पटिशन कर्ता नाबालिग बच्ची को गोद लेने वाले माता-पिता के तौर पर सरपरस्त नियुक्त किया गया व इस मुकद्दमे का सुखद निपटारा किया गया। सिविल जज(सीनियर डिविजन) श्रीमती हिमांशी गल्होत्रा के गठित बैंच की कोशिशों से एक केस दविंदर सिंह बनाए गुलशन राय जो कि रैंट पटिशन है, का निपटारा किया गया। इस केस में टैंसी 1970 में शुरु हुई थी, उस स्थान का रैंट किराएदार वर्ष 2007 से नहीं दे रहा था। इस केस को पहले मिडिएशन में भेजा गया तो फिर इसके निपटारे के लिए पिछली लोक अदालत में भी कोशिश की गई परंतु आज इस लोक अदालत में जज साहिब व सदस्यों की अनथक कोशिशों से निपटारा किया गया व किराएदार द्वारा दुकान का कब्जा दुकान के मालिक को देकर समझौते से केस का निपटारा किया गया।राष्ट्रीय लोक अदाल के दौरान अतिरिक्त सिविल जज(सीनियर डिविजन) श्री अमरदीप सिंह बैंस मुकेरियां की ओर से किशोर प्रेम सिंह नाम का एक केस था, जिसका सी.आई.एस रजिस्टर है, को ई-लोक अदालत के माध्यम से अतिरिक्त जज(सिविल डिविजन) व बैंच की कोशिशों से निपटाया जा सका। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास मुकेरियां श्रीमती रिंकी अग्निहोत्री के बैंच ने चैक बाउंस केस टाइटल अमरजीत सिंह बनाम रमेश मसीह का कोशिशों से समझौता करवाया, दोषी ने शिकायतकर्ता को सारे पैसे वापिस कर दिए व शिकायतकर्ता की ओर से अपनी शिकायत वापिस ले ली गई। 

इसके अलावा विक्टम कंपनशेशन की जिला स्तरीय कमेटी, जिनके चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायधीश श्रीमती अमरजोत भट्टी, सदस्य सी.जे.एम. -कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी व सदस्य श्री राम जी दास बद्धन ने एक सडक़ दुर्घटना केस में मृतक की पत्नी जतिंदर कौर को 2 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए अवार्ड पास किया, जो कि मृतक की विधवा पत्नी जतिंदर कौर उसकी अविवाहित पुत्री अर्शप्रीत कौर व मृतक की माता दलबीर कौर को दिया जाएगा।श्रीमती अपराजिता जोशी ने बताया कि पर्मानेंट लोक अदालत(जन उपयोगी सेवाएं) होशियारपुर  में पब्लिक सर्विसेज से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाता है। इस पर्मानेंट लोक अदालत के मौके पर 17 केसों का निपटारा किया व करीब 52 लाख रुपए की रकम सैटल करवाई गई। सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से अपील की गई कि अधिक से अधिक लोग अपने केसों को लोक अदालतों में लगाएं, जिससे समय व धन की बचत होती है व इन लोक अदालतों के फैसले को दीवानी डिक्री की मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फैसला होने के बाद केस में लगी सारी कोर्ट फीस वापिस मिल जाती है। इस लिए लोक अधिक से अधिक केसों का निपटारा इन लोक अदालतों के माध्यम से करवा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लोक अदालत में हुए फैसले की कोई भी अपील नहीं होती व यह अंतिम फैसला होता है। उन्होंने बताया कि अगली लोक अदालत 14 मई को लगाई जानी है।

     

 

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