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पटियाला में एक और अवैध शराब फैक्ट्री का किया पर्दाफाश; तीन व्यक्ति गिरफ्तार

पुलिस द्वारा एक एसयूवी फार्चूनर कार, एक बोटलिंग मशीन, 1600 खाली बोतलें, 6500 बोतलों के ढक्कन, 41000 बोतलों के लेबल, फ्लेवर आदि ज़ब्त

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पटियाला , 22 Jun 2021

Last updated on: Jun 22, 2021, 00:00 IST

अवैध शराब के उत्पादन और सप्लाई को रोकने में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब पुलिस द्वारा आज पटियाला के शगुन विहार क्षेत्र से तीन व्यक्तियों की गिरफ़्तारी से राज्य में एक और अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है।गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान सलविन्दर सिंह उर्फ शिन्दा निवासी गाँव बुफानपुरा पटियाला, हरदीप कुमार उर्फ दीपू निवासी अर्बन एस्टेट पटियाला और सुनील कुमार निवासी सफाबादी गेट, पटियाला के तौर पर हुई है।पंजाब पुलिस द्वारा एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरी ऐसी अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। ज़िक्रयोग्य है कि जालंधर ग्रामीण पुलिस ने 16 जून 2021 को स्टेट आबकारी विभाग के साथ साझे अभियान दौरान आदमपुर के गाँव धोगड़ी में एक गैरकानूनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करके छह व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया था जिनके पास से एक बॉटलिंग यूनिट समेत एक सीलिंग मशीन, 6 हैंड फीलिंग मशीनें, 11,990 खाली बोतलें (750 मि.ली.), 3840 गत्ते के बॉक्स, स्टोरेज टैंक आदि बरामद किये गए।एसएसपी जालंधर ग्रामीण नवीन सिंगला ने कहा कि अपराधी ज़हरीले रासायनों से बनी मिलावटी शराब तैयार करके लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा एफआईआर में आइपीसी की धारा 307 (कत्ल की कोशिश) भी शामिल की गई है। ज़िक्रयोग्य है कि जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा पहले आइपीसी की धारा 420, 120-बी, 353, 186 और आबकारी एक्ट की धारा 20, 61 (ए), 68 के अंतर्गत थाना आदमपुर, जालंधर में एफआईआर दर्ज की गई थी।डीजीपी दिनकर गुप्ता ने पटियाला में विशेष ऑपरेशन बारे जानकारी देते हुए बताया कि एसएसपी सन्दीप गर्ग की निगरानी में पुलिस टीमों द्वारा कल पटियाला के शगुन विहार क्षेत्र में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है।उन्होंने बताया कि पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में फैला हुआ है, के तीन दोषियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी दो मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। 

उन्होंने आगे कहा कि पटियाला के अतिन्दर पाल और बिहार के निवासी विशाल, जो इस केस में सक्रिय तौर पर शामिल थे, की गिरफ्तारी के लिए यत्न किये जा रहे हैं।डी.आई.जी. पटियाला विक्रमजीत दुग्गल ने बताया कि छिन्दा और दीपू पिछले 5-6 सालों से नाजायज शराब के कारोबार में शामिल थे और विशाल, जिसको दिल्ली में शराब बनाने के लिए मशीनरी और कच्चे माल की उपबधता के बारे जानकारी थी, की मदद से उन्होंने गैर-कानूनी शराब बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की।उन्होंने कहा कि पहले इस गिरोह ने मई 2020 में पटियाला के एकता विहार में फैक्ट्री स्थापित की परन्तु जब उनके पड़ोसियों को उनकी गतिविधियों के बारे शक हुआ तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री को घनौर में अतिन्दर पाल के घर में स्थापित कर लिया।डीआईजी पटियाला विक्रमजीत दुग्गल ने कहा, ‘उन्होंने अपनी फैक्ट्री घनौर से भी बदल कर इसके मौजूदा स्थान शगन विहार में स्थापित कर ली जहाँ पिछले कुछ समय से चला रहे थे।’ उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने इन तीन फैक्टरियों से लगभग 1000 से 1100 शराब के डिब्बों (एक डिब्बे में 12 बोतलें) का निर्माण कर लिया था।उन्होंने कहा कि यह गिरोह अपने नाजायज कारोबार को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा न्यूटरल अल्कोहल (ई.एन.ए.) खरीदने के यत्न भी कर रहा था।एसएसपी पटियाला सन्दीप गर्ग ने बताया कि पुलिस की तरफ से एक फार्चूनर कार (पीबी 11 सीएन 8979), एक बोटलिंग मशीन, 41000 बोतल लेबल जिस पर लिखा था सिर्फ चंडीगढ़/यूटी में बिक्री के लिए संतरी टैंगो सपाईसी देसी शराब, 16000 खाली प्लास्टिक की बोतल, 850 पैकिंग गत्ते के बक्से, प्लास्टिक की दो काली टैंकियां, 6500 बिना लेबल से बोतल के ढक्कन, बोतल के 3500 ढक्कन (आर एस रौक और स्टौर्म बोतलस प्राईवेट चंडीगढ़ के लेबल के साथ), 4लीटर ओरेंज फ्लेवर, 38-लीटर लाल फ्लेवर, बोतलों को सील करने के लिए इस्तेमाल की जाती एक डिस्पेंसर मशीन, बोतलों को लेबल लगाने वाली एक रैप मशीन, 7000 बोतल कैंप सील, 14 गम प्लास्टिक की बोतलें, 96 टुकड़े सैलो टेप और एक टुल्लू पंप जब्त किये गए।उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि विशाल जो शराब के अलग-अलग फ्लेवर बनाने में माहिर है, ने ई.एन.ए. के 11 छोटे ड्रम खरीदने और दिल्ली से पैकिंग मैटीरियल जैसे टैंगो मार्का वाले लेबल और बददी से बोतलें खरीदने में गिरोह की मदद की।गौरतलब है कि थाना अर्बन अस्टेट पटियाला में एफआईआर नं. 119 तारीख 21 जून, 2021, को आइपीसी की धारा 420, 465, 467, 468 और 471 और आबकारी एक्ट की धारा 61 (1) ए, 61 (1) सी, 63 ए, 24 -1-14 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। अगली जांच जारी है।

 

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