अपने अधिकारों को पहचाने उपभोक्ता : डीसी
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5 दरिया न्यूज (अरूण मित्तल)
पानीपत , 15 Mar 2014
Last updated on: Mar 15, 2014, 00:00 IST
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस-15 मार्च के सन्दर्भ में उपायुक्त अजीत बालाजी जोशी ने सभी जिला वासियों का आहवान किया है कि वे एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते अपने अधिकारों को पहचानें। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों से अवगत करवाया जाता है। जिला के सभी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की व्यापक जानकारी देते हुए उपायुक्त अजीत जोशी ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने तथा उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने जैसे अनेक अधिकार मिले हुए हैं, जिनसे किसी भी बेची अथवा खरीदी जाने वाली वस्तु से उपभोक्ता अकारण ही रेट, वजन, बैच या गुणवत्ता की दृष्टि से किसी भी प्रकार से धोखा न खाए। जागो- ग्राहक-जागो की तर्ज पर उपायुक्त अजीत बालाजी जोशी ने सभी उपभोक्ताओं को जागरूक उपभोक्ता बनने की अपील की है।