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सरकार ने धारा 35 ए पर राज्य की स्थिति का जबरदस्त तरीके से बचाव कर रही : अब्दुल हक खान

अब्दुल हक ने न्याय वितरण प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए रोडमैप की रूपरेखा दी; ‘उच्च न्यायालय द्वारा 9603 मामले, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा 22050 निपटाए गए; बेमानी कानूनों की समीक्षा के लिए कानून आयोग जल्द ही कार्यशील होगा’

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Rouf Pampori

Rouf Pampori

5 Dariya News

जम्मू , 18 Jan 2018

Last updated on: Jan 18, 2018, 00:00 IST

कानून एवं न्याय मंत्री अब्दुल हक ने आज राज्य में न्याय व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए रोड मैप को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ विलक्षण मुकदमों को पहचानने और हटाने के लिए एक समिति गठित की है, जिससे राज्य में न्याय का समय पर मुक्ति सुनिश्चित हो सकेगी।विधान सभा में कानून के अनुदान मांग और संबंधित विभागों पर बहस को पूरा करते हुए मंत्री ने दोहराया कि कानूनी योग्यता की कमी के कारण जीतने की कोई संभावना नहीं है, सरकार ऐसे कानून मामलों को अदालतों मंे ले जाने की प्रथा को दूर कर देगी। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को अनावश्यक रूप से अदालतों में खींचने से न्याय से दूर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के मामलों की समीक्षा करने के लिए अनिवार्य समिति को कर दिया गया है और कानून विभागों को उन समितियों के सामने रखने के निर्देश दिए गए हैं जो कि अदालनत में लड़ने के योग्य नहीं हैं। इससे राज्य पर अनावश्यक मुकदमेबाजी का बोझ कम हो जाएगा, जिससे ऐसे मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो कि लड़ने के लायक हैंउन्होंने कहा कि सरकार राज्य में विभिन्न अदालतों में मामलों की लम्बाई को कम करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से कुछ महत्वपूर्ण मामलों की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और विभिन्न अन्य मामलों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक भी बुला रही हैं। 

उन्होंने कहा कि उन्होंने कानून के अधिकारियों से प्रभावित किया है कि उन्हें अदालत में राज्य के हितों के संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए और यह कि अंतरिम दिशा-निर्देश जो कि विकास कार्यों को रोकते हैं, तुरंत तुरंत वेकेट करवाया जाना चाहिए।मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जम्मू कष्मीर उच्च न्यायालय में कुल 8137 अपराधिक मामलों सहित 9603 मामले निपटान किए गए जबकि अधीनस्थ मामलों में 22049 मामले सहित 78496 मामले निपटान किए गए।मंत्री ने आगे कहा कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने इस वर्ष 267 लोक अदालतों का गठन किया और लगभग 82281 मामले तय किए, इसके अलावा 858 एमएटीटी मामले सामने आए जबकि 75527 मामले भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हल किए गए।उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयासों और नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की बैठकों के साथ, आपराधिक मामलों में सजा की दर कई गुना बढ़ी है और इन मामलों के अभियोजन पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी मामले में गलत तरीके से फंसाया जाना चाहिए, लेकिन अपराधियों को कड़ाई से निपटना चाहिए ताकि मामले को ठीक तरह से लूट लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शेट्टी आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया है जिससे कमोबेश न्यायपालिका में पदों की संख्या बढ़ाने के अलावा कर्मचारियों के भत्तों और भत्तों को बढ़ाया जा रहा है।कानून मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने कुछ कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक कानून आयोग का गठन किया है जो राज्य में न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ समय से अनावश्यक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग जल्द ही अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद कार्यात्मक हो जाएगा जो पाइपलाइन में है।उन्होंने कहा कि आयोग राज्य के कानूनों की पहचान करेगा जो अब जरूरी या प्रासंगिक नहीं हैं और तुरंत इसे निरस्त या संशोधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग कानून के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएगा और उन कानूनों की जांच करेगा जो गरीबों पर प्रभाव डालते हैं और सामाजिक-आर्थिक कानूनों के लिए पोस्ट-ऑडिट करने के अलावा आवश्यक उपाय भी कर सकते हैं। कानून आयोग भी अप्रचलित कानूनों और अधिनियमन या उसके उन हिस्सों को निरस्त करके संविधि बुक को अद्यतित करने के उपायों की सिफारिश करेगा, जिनके उपयोग से उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है।

उन्होंने कहा कि जम्मू, डोडा, कुपवाड़ा और बडगाम में महिलाओं के खिलाफ मामले के परीक्षण के लिए जिला और सत्र न्यायाधीशों के स्तर के चार फास्ट ट्रैक न्यायालय भी बनाए गए हैं।विधि मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने भारत सरकार, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए मिशन को भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान, ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए 5.05 करोड़ रुपये विभिन्न प्रमुखों के तहत जारी किए गए थे जबकि मिशन मोड प्रोजेक्ट के चरण 2 के तहत 1.81 करोड़ रुपये के वित्तीय अनुमान के साथ 74 पदों के सृजन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि मुकदमेबाजी को गति देने के लिए आरोपी के गैर उत्पादन के कारण देरी की जा रही है, संबंधित जेल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूत रिकॉर्ड करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।मंत्री ने कहा कि किशोरों के न्यायाधीशों को अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, डोडा, राजौरी, कारगिल, जम्मू और लेह जिले में बनाया गया है, जो कि उक्त बोर्डों के लिए प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट्स (मुन्सिफ) के आठ पदों के निर्माण के लिए बनाए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि राज्य जवाबदेही आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से पूरी तरह कार्यात्मक बनाया गया है।उन्होंने कहा कि राज्य न्यायपालिका के संबंध में विकास गतिविधियों को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य अधीनता न्यायालयों के भौतिक आधारभूत ढांचे में सुधार करना और देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की आवास जरूरतों को बेहतर न्याय डिलीवरी प्रदान करने के उद्देश्य से सुधार करना है।उन्होंने कहा कि 120.28 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमानित लागत से इस वर्श जिला न्यायालय परिसर मुमिनबाद का भी उद्घाटन किया गया जिसमें न्यायिकों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 31 कोर्ट हॉल का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय परिसर, पुलवामा और अदालत परिसर बोनियर का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जबकि जिला न्यायालय परिसर, सांबा उधमपुर, रामनगर, डोडा इस वर्ष पूरा हो जाएगा।

मंत्री ने कहा कि विभाग ने अगले उच्च स्तर तक विभिन्न श्रेणियों में 126 अधिकारियों को भी पदोन्नत किया है।बाद में, सदन ने न्याय, चुनाव, टिकटें और पंजीकरण, वाहनों पर कर, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, श्रम और रोजगार, निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय प्रषासन के भुगतान लिए वर्श 2018-19 के लिए 42595.89 लाख रुपये के अनुदान को पारित किया।इससे पहले मियां अल्ताफ अहमद, चौधरी सुखनन्दन कुमार, विकार रसूल वानी, एम वाई तारिगामी, मोहम्मद खलील बंध, आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, डॉ देविंदर मन्याल, हकीम मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अकबर लोन, शक्ति राज परिहार, जीएम सरूरी, बशीर अहमद डार, चौधरी कमर हुसैन, अली मोहम्मद सागर, जीवन लाल, सैयद मोहम्मद बाकिर रिजवी, पवन कुमार गुप्ता, मोहम्मद अमीन भट्ट, शाह मोहम्मद तांत्रे, गुलजार अहमद वानी, जावेद अहमद राणा, अब्दुल माजिद पादर और नवांग रिगजिन जोरा सहित कई विधायकों ने अनुदान मांग पर चर्चा में भाग लिया।  

प्रमुख बातें 

Ø उच्च न्यायालय ने 9603 मामलों का निपटान किया, अधीनस्थ न्यायालय ने 78496 मामलों का निपटान किया

Ø 267 लोक अदालतों का आयोजन किया गया, 82281 मामले सुलझ गए

Ø 75527 मामले लोकल अदालत द्वारा तय किए गए

Ø बडगाम, कुपवाड़ा, जम्मू, डोडा में महिलाओं के लिए 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित

Ø 8 किषोर न्याय बोर्ड/ मुन्सिफ की स्थापना

Ø अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए शेट्टी आयोग की सिफारिशें लागू

Ø विधि आयोग जल्द ही अनावश्यक कानूनों का अध्ययन करने के लिए कार्यात्मक बनाया जाएगा 

Ø एसएसी, एसएचआरसी को चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति से पूरी तरह कार्यात्मक बनाया

 

Tags: Abdul Haq Khan

 

 

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