राजस्व और संसदीय मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने आज सरकारी राजपत्र के विषेश अंक मं पहले ही प्रकाषित ‘जम्मू व कश्मीर राज्य विधानमंडल अधिनियम, 1960 (2018 का विधान सभा बिल नं 3) के सदस्यों के वेतन और भत्ते में संशोधन के लिए एक विधेयक’ विधान सभा में पेश किया।