Friday, 05 June 2026

 

 

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हरियाणा मंत्रिमंडल ने कानूनी अस्पष्टता दूर करने के लिए पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 में संशोधन को मंजूरी दी

Nayab Singh Saini, Cabinet Decisions Haryana, Chandigarh
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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 24 Mar 2026

Last updated on: Mar 25, 2026, 13:42 IST

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कानूनी अस्पष्टता दूर करने और मौजूदा केंद्रीय कानून के साथ तालमेल बनाने के लिए हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 30 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की सिफारिश के बाद लिया गया है, जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 30 में वर्तमान प्रावधान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 और प्रोबेट एवं प्रशासन अधिनियम, 1881 से जुड़ा है - ये दोनों अधिनियम निरस्त कर दिए गए हैं और इनकी जगह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 लागू किया गया है।

 इस विसंगति को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (जैसा कि हरियाणा में लागू है) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) में पुराने संदर्भों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से प्रतिस्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संचालित कुछ उत्तराधिकार संबंधी कार्यवाही में क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में स्पष्टता लाना है।

 

 

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