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बटाला में जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के दो सहयोगी दो पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

गैंगस्टर अमृत दालम ने दोनों आरोपियों को सुपारी देकर हत्या का काम सौंपा था: डीजीपी गौरव यादव

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बटाला , 13 Nov 2025

Last updated on: Nov 14, 2025, 11:06 IST

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए, बटाला पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह से संबंधित विदेशी गैंगस्टर अमृत दालम के दो मुख्य सहयोगियों को दो विदेशी .30 कैलिबर पिस्तौलें और जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने गुरुवार को दी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय मसीह (निवासी सतकोहा, बटाला) और मलकित सिंह (निवासी नाहरपुर खदर, बटाला) के रूप में हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों आरोपियों को गैंगस्टर अमृत दालम ने टारगेट किलिंग करने का काम सौंपा था। 

उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों का अपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ इरादा हत्या, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। डीजीपी ने बताया कि मलकित सिंह अगस्त 2025 में कलानौर बस स्टैंड पर विरोधी गिरोह के सदस्यों के साथ हुई फायरिंग वारदात में भी शामिल था और तब से फरार चल रहा था। 

उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क और इसके अन्य संबंधों की पहचान के लिए आगे जांच जारी है। डीआईजी (बार्डर रेंज) संदीप गोयल ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपी मलकित सिंह ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद उसे काबू कर लिया गया। 

मलकित सिंह को गोली लगी है और उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए, एसएसपी बटाला सुहैल कासिम मीर ने बताया कि विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने विजय मसीह को गिरफ्तार किया और उसके पास से .30 बोर की विदेशी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए। 

उन्होंने बताया कि विजय मसीह के खुलासे के आधार पर पुलिस ने उसके साथी मलकित सिंह को भी गिरफ्तार किया, जो कि एक खतरनाक अपराधी है और गैंगस्टर अमृत दालम व जग्गू भगवानपुरिया नेटवर्क से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं — पहला एफआईआर नंबर 156 दिनांक 12.11.2025 आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत, और दूसरा एफआईआर नंबर 157 दिनांक 13.11.2025 बीएनएस की धाराएँ 109, 221 और 132 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत थाना सेखवां, बटाला में दर्ज किया गया है।

 

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