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मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले कैबिनेट ने जेल विभाग में 500 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी

जेल कैदियों पर नकेल कसने और जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 21 Jun 2025

Last updated on: Jun 23, 2025, 13:03 IST

 

जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने आज जेल स्टाफ में विभिन्न कैडर के 500 पदों को भरने की मंजूरी दी है।यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। 

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब के जेल विभाग में सीधी भर्ती कोटा के तहत सहायक अधीक्षक, वार्डर और मैट्रन के 500 रिक्त पदों को भरने पर सहमति दे दी है। इस भर्ती में 29 सहायक अधीक्षक, 451 वार्डर और 20 मैट्रन शामिल होंगे, जिनका चयन पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यह कदम जेलों में सुरक्षा बढ़ाने और उनके कामकाज को सुचारु बनाने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षित बनाने में भी सहायता करेगा।

औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और उप-विभाजन के लिए व्यापक नीति को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पी.एस.आई.ई.सी. (पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कॉर्पोरेशन) द्वारा प्रबंधित औद्योगिक एस्टेटों में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और उप-विभाजन के लिए एक व्यापक नीति को भी मंजूरी दी ताकि भूमि का उपयोग अधिक कुशलता से किया जा सके। यह नीति उद्योगपतियों और भूखंड मालिकों के साथ-साथ प्रमुख उद्योग संगठनों, जिनमें कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), मोहाली चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड आईटी और मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन शामिल हैं, की मांगों को पूरा करती है।

यह छोटे औद्योगिक भूखंडों, खासकर आईटी और सेवा क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है, ताकि भूमि के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके, निवेश आकर्षित किया जा सके और भूखंड आवंटन और उप-विभाजन के लिए एक संरचित, पारदर्शी विधि स्थापित की जा सके।यह नीति भूमि के कुशल उपयोग की सुविधा प्रदान करती है, परिचालन दक्षता बढ़ाती है और औद्योगिक हितधारकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करके परियोजना विस्तार का समर्थन करती है। 

यह नीति 1000 वर्ग गज या इससे बड़े फ्रीहोल्ड भूखंडों पर लागू होती है, जिसमें उप-विभाजित भूखंड कम से कम 400 वर्ग गज के आकार के होते हैं। इसके लिए मूल भूखंड की मौजूदा आरक्षित कीमत का 5 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा, जो कि मृत आवंटनकर्ता के परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों के लिए 50 प्रतिशत घटा दिया जाएगा।

इस नीति में इसके कार्यान्वयन को सुचारु बनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शामिल है। यह ऐतिहासिक फैसला एक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और पंजाब के औद्योगिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नीति नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए हितधारकों को अधिक लचीलापन प्रदान करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।

उच्च-अधिकारियों वाली कैबिनेट उप-समिति के गठन को कार्योत्तर मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य के 'नशों के खिलाफ युद्ध' कार्यक्रम को और तेज करने के लिए उच्च-अधिकारियों वाली कैबिनेट सब कमेटी के गठन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी। यह कदम नशों के खिलाफ चल रही लड़ाई की दैनिक जांच में और मदद करेगा, जिससे पंजाब नशों के खतरे से मुक्त होगा और राज्य के युवाओं को इस बुराई से दूर रखेगा।

पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता) नियम, 2025 बनाने को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता) नियम, 2025 बनाने को भी मंजूरी दे दी। इससे राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से इमारतों या परिसरों, जिसमें निर्धारित जोखिम श्रेणियां शामिल हैं, के मामले में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की अवधि निर्धारित कर सकेगी।

व्यापार सुगमता के लिए पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 में संशोधन

मंत्रिमंडल ने व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 के नियम 2ए, नियम 3ए, नियम 4 और नियम 102 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। यह 5 साल के अनुभव वाले किसी भी सिविल/संरचनात्मक/मैकेनिकल इंजीनियर या 2 साल के अनुभव वाली मास्टर डिग्री धारक द्वारा फैक्ट्रियों के स्व-प्रमाणीकरण योजनाओं को विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन योग्य बनाएगा। 

5 साल के अनुभव वाले किसी भी सिविल/संरचनात्मक इंजीनियर या 2 साल के अनुभव वाली मास्टर डिग्री धारक द्वारा संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र को भी विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन अनुमति दी जाएगी। इसी तरह महिला कर्मचारियों को मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक्स के निर्माण तथा वनस्पति तेल निकालने की प्रक्रिया में काम करने की अनुमति होगी, जिस पर वर्तमान में प्रतिबंध है।

पंजाब श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1965 में संशोधन के लिए सहमति

मंत्रिमंडल ने पंजाब श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के लिए भी सहमति दे दी। अधिनियम के कई प्रावधान अब वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार नहीं हैं। इसलिए, कोष को और अधिक उचित और प्रगतिशील बनाकर श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

यह कोष श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगा, जिससे वे सम्मान और गौरव के साथ जीवन जी सकेंगे।

पंजाब वित्तीय नियमों के भाग I और भाग-II को अद्यतन करने के लिए हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने पंजाब वित्तीय नियमों के भाग I और भाग-II को अद्यतन करने के लिए भी हरी झंडी दे दी क्योंकि ये नियम 1984 में बनाए गए थे और तब से वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के माध्यम से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसलिए मुकदमेबाजी और भ्रम से बचने के लिए उन्हें नियमों में शामिल करने की आवश्यकता थी।

पी.आर.टी.पी.डी. एक्ट की धारा 29 (3) में संशोधन को मंजूरी

एक दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, मुख्यमंत्री ने सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की अध्यक्षता मुख्य सचिव को सौंपने का फैसला किया है। इस साहसिक सुधार का उद्देश्य विकेन्द्रीकृत शासन को मजबूत करना, निर्णय लेने में तेजी लाना और जमीनी स्तर के मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को सशक्त बनाना है।

पहले इन प्राधिकरणों के ढांचे में असमानता थी। अब कैबिनेट ने सभी आठ प्राधिकरणों में एक समान ढांचे को मंजूरी दे दी है, जिसमें उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय मामलों को प्राधिकरण स्तर पर ही कुशलता से हल किया जाए।यह फैसला राष्ट्रीय मॉडलों की व्यापक समीक्षा पर आधारित है, जहां ऐसे संगठनों का नेतृत्व आईएएस अधिकारियों या मंत्रियों द्वारा किया जाता है - मुख्यमंत्रियों द्वारा नहीं - जैसा कि अहमदाबाद, नोएडा, कानपुर, बेंगलुरु और अन्य मॉडलों में देखा गया है।

 नियमित मामलों को अन्य हाथों में सौंपकर, मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि रणनीतिक निगरानी बड़ी प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहे, जबकि परिचालन निर्णय तुरंत लिए जाते हैं।इसके अलावा, कैबिनेट ने पंजाब वित्तीय नियमों (भाग I और II) के लंबे समय से लंबित अद्यतन को मंजूरी दी, जिसे आखिरी बार 1984 में संशोधित किया गया था। 

अद्यतन किए गए नियम पिछली हिदायतों को संहिताबद्ध करेंगे, कानूनी अस्पष्टता को कम करेंगे और वित्तीय शासन को सुव्यवस्थित करेंगे। कुल मिलाकर, ये सुधार स्पष्ट, साहसिक नेतृत्व की झलक पेश करते हैं, जो सिस्टम में दक्षता, विकेन्द्रीकरण और तेजी से अमल के लिए प्रतिबद्ध है।

 

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