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इकबाल सिंह लालपुरा के प्रयासों से गुरुद्वारा डांग मार का मामला सुलझ गया

सिक्किम के गुरु डांगमार साहिब में फिर से होगा गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश : प्रो सरचंद सिंह

Iqbal Singh Lalpura, BJP, BJP Punjab, Bharatiya Janata Party, BJP, Prof Sarchand Singh
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अमृतसर , 29 Apr 2023

Last updated on: Apr 29, 2023, 00:00 IST

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा की अहम भूमिका से सिक्किम स्थित गुरुद्वारा गुरु डंगमार साहिब का मामला सुलझ गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार प्रोफेसर सरचंद सिंह ने कहा कि माननीय सिक्किम उच्च न्यायालय ने (27.04.2023 को) राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए सिख समुदाय के पक्ष में एक आदेश पारित किया है। 

जिससे अब श्री गुरु नानक देव जी से जुड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु डंगमार में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को फिर से प्रकाश किया जाएगा। बाकी औपचारिकताएं याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों द्वारा पारस्परिक रूप से पूरी की जाएंगी।सरचंद सिंह ने बताया कि 14 अगस्त 2017 को गुरुद्वारा गुरु डंगमार से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश को जबरन रोके जाने के कारण वर्षों से लंबित इस संवेदनशील मुद्दे को हल करने के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा ने गहरी दिलचस्पी दिखाई और पीछा करना जारी रखा। 

दिसंबर, 2017 में अल्पसंख्यकों पर राष्ट्रीय आयोग ने सिक्किम में स्थित गुरुद्वारा डांग मार साहिब के बारे में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया। जहां धार्मिक भक्ति से संबंधित कुछ सामान धर्मस्थल से हटाकर सड़क पर रख दिया गया था। इस घटना से पूरे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है. सिख समुदाय श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश की बहाली के लिए प्रयास करता रहा। 

एन सी एम दुआरा मांगी गई रिपोर्ट के जवाब में, राज्य सरकार ने कहा कि यह मामला सिक्किम उच्च न्यायालय में है। इस गुरु सिंह सभा की याचिका में गुरुद्वारा गुरु डांग मार में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गरिमा की बहाली, निशान साहिब की बहाली, गुरुद्वारा परिसर में सभी आंतरिक फर्नीचर और अन्य पवित्र वस्तुओं की स्थिति को बहाल करने की मांग की गई थी।  

जिस पर उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2017 के माध्यम से यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये। इसके बाद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार को 2017 में गुरुद्वारे की स्थिति के बारे में सिख समुदाय से याचिकाएँ प्राप्त हुईं। अगस्त, 2018 और अक्टूबर, 2018 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सुनवाई हुई लेकिन इसके बावजूद ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी।

इस मामले में राज्य सरकार ने उपरोक्त विवरण से अवगत कराने के साथ ही कहा कि यह मामला वर्तमान में सिक्किम के माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अदालत के दिनांक 13.09.2017 के आदेश के अनुसार यथास्थिति बनाए रखा। अब जब एनसीएम के अध्यक्ष श्री लालपुरा के प्रयासों से मामला सुलझ गया है, तो प्रो सरचंद सिंह ने इस अवसर पर भगवान का धन्यवाद किया और साथ ही श्री लालपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्री सर्व श्री प्रेम सिंह तमांग को भी धन्यवाद दिया है। 

उन्होंने कहा कि 4 साल बाद आए इस फैसले से माहौल को सहज बनाने में मदद मिलेगी.इस मौके पर अमरपाल सिंह खैरा जिला उपाध्यक्ष गुरसाहिब सिंह रामपुरिया, कुलवंत सिंह भील, जसवंत सिंह सोहल, सुखजीत सिंह बिहारीपुर, गुलजार सिंह जहांगीर साहिब सिंह सुगा, उपकारदीप प्रिंस, अशोक बंटी, प्रिंस लालपुरा भी मौजूद रहे.

 

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