उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद ने कृषि सुधार अधिनियम, 1976 की धारा 21 और धारा 28-ए में संशोधन करने हेतु राजस्व विभाग को अधिकृत करने के लिए अपनी सहमति दी।बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने भाग लिया।
प्रस्तावित संशोधन अधिनियम की धारा 6,7 एवं 12 के तहत निहित भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध को हटा देंगे और इन भूमि को उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत निहित भूमि के बराबर लाएंगे। प्रस्तावित संशोधन विधेयक अधिनियमित करने के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
कृषि सुधार अधिनियम की धारा 6, 7 एवं 12 के तहत निहित भूमि वाले ऐसे भूमि धारकों के लिए यह अधिनियम एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि इससे उन्हें अपनी भूमि बेचने में मदद मिलेगी, जो पहले कृषि सुधार अधिनियम, 1976 के तहत प्रतिबंधित थी।
संशोधन से वित्तीय आयुक्त राजस्व को पुनरीक्षण शक्ति भी प्राप्त होगी जो जनता के व्यापक हित में उक्त अधिनियम से उत्पन्न होने वाले मामलों को निपटाने की सुविधा प्रदान करेगा।