Friday, 05 June 2026

 

 

खास खबरें सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने चिनार वृक्षारोपण अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ किया भारत की विकास रफ्तार तेज, यात्री वाहन बिक्री में जोरदार उछाल : पीयूष गोयल सीमा पार संचालित हथियार, नशा और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ कविन्द्र गुप्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया विश्व पर्यावरण दिवस पर गुलाब चंद कटारिया ने किया वृक्षारोपण आरबीयू ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ वृक्षारोपण अभियान के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएं : सीएम मोहन यादव मैच की परिस्थितियों के हिसाब से खेलना जरूरी, हमने पंत को गेम बदलने के लिए नहीं बोला : गौतम गंभीर पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर सख्ती, अरविंद केजरीवाल बोले-भगवंत मान सरकार का फैसला ऐतिहासिक स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस, धर्मेंद्र प्रधान ने की समीक्षा पीयूष गोयल ने तिरुमला की पहाड़ियों में लगाया पौधा, पर्यावरण संरक्षण को बताया सामूहिक जिम्मेदारी त्रिपुरा हो या फिर बंगाल-बिहार, हम जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं होने देंगे : अमित शाह रेखा गुप्ता ने लोगों से की अपील, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर लगाया पौधा, बोले-पर्यावरण बचेगा तो प्रकृति बचेगी होर्मुज स्‍ट्रेट फिर खुलेगा और सुरक्षित रहेगा, यूरोपीय देशों की मदद की जरूरत नहीं : डोनाल्ड ट्रंप विश्व पर्यावरण दिवस पर गुजरात में वृक्षारोपण का संदेश, सीएम भूपेंद्र पटेल ने जन आंदोलन बनाने की अपील भद्रासन से मजबूत होते हैं घुटने और कूल्हे, महिलाओं के लिए भी लाभकारी : आयुष मंत्रालय बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर 'है जवानी तो इश्क होना है' (रिव्यू) : वरुण धवन की कॉमेडी से भरपूर फिल्म, खूब सारी उथल-पुथल, कन्फ्यूजन और डेविड धवन का क्लासिक एंटरटेनमेंट ‘मां बहन’ तो आप सबकी है, एक भावुक नोट शेयर एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने की फैंस से अपील डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया 'अच्छा दोस्त', कहा- भारत और अमेरिका के बीच जल्द होगी ट्रेड डील

 

सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार सभी महिलाएं : Supreme Court

Supreme Court, Supreme Court of India, New Delhi
Listen to this article

Web Admin

Web Admin

5 Dariya News

नई दिल्ली , 29 Sep 2022

Last updated on: Sep 29, 2022, 00:00 IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अविवाहित महिलाएं भी आपसी सहमति से 20-24 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराने की हकदार हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। 

विवाहित, अविवाहित महिलाओं के बीच का अंतर असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप से गर्भधारण करने वाली अविवाहित महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स से बाहर करना असंवैधानिक है। शीर्ष अदालत ने कहा, सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। 

कोर्ट ने कहा कि प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार अविवाहित महिला को विवाहित महिला के समान अधिकार देते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर नहीं करता है। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर को कायम नहीं रखा जा सकता। पीठ ने कहा, महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अधिकारों का प्रयोग करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। 23 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम और 24 सप्ताह की गर्भावस्था तक गर्भपात की अनुमति देने के लिए विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव को खत्म करने के नियमों की व्याख्या करेगा। शीर्ष अदालत ने 21 जुलाई को 25 वर्षीय लड़की को 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मंजूरी दी थी।

 

Tags: Supreme Court , Supreme Court of India , New Delhi

 

 

related news

 

 

 

Photo Gallery

 

 

Video Gallery

 

 

5 Dariya News RNI Code: PUNMUL/2011/49000
© 2011-2026 | 5 Dariya News | All Rights Reserved
Powered by: CDS PVT LTD