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मंत्री मंडल द्वारा 18 जून, 2021 के कैबिनेट के फ़ैसले से पहले शहरी स्थानीय निकायों में ठेके के आधार पर काम कर रहे सफ़ाई सेवकों और सीवरमैन की सेवाओं को रेगुलर करने की मंज़ूरी

राज्य भर के ऐसे 4587 कर्मचारियों को होगा लाभ

Charanjit Singh Channi, Punjab Pradesh Congress Committee, Congress, Punjab Congress, Government of Punjab, Punjab Government, Punjab, Chief Minister Of Punjab, Cabinet Decision Punjab
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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 09 Dec 2021

पंजाब मंत्री मंडल ने 18 जून, 2021 की कैबिनेट के फ़ैसले से पहले शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बीज़.) में ठेके के आधार पर काम करने वाले सफ़ाई सेवकों और सीवरमैनों की सेवाओं को रेगुलर करने की मंज़ूरी दे दी है। इस फ़ैसले से 4587 कर्मचारियों को लाभ होगा, जिससे उनके परिवारों का जीवन स्तर ऊँचा उठाया जा सकेगा।बताने योग्य है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के साथ, परखकाल समय के पहले तीन सालों के दौरान 46 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा। परखकाल समय के बाद सालाना वृद्धि और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ शहरी स्थानीय संस्थायों द्वारा वहन किया जाएगा।सभी विभागों समेत बोर्डों, कॉर्पोरेशनों, अथॉरिटी, अर्ध-सरकारी संस्थाओं को सीधी भर्ती के लिए पंजाबी भाषा की योग्यता अनिवार्य बनाने के लिए सेवा नियमों में संशोधन करने के आदेशराज्य भर में पंजाबी भाषा को प्रफुल्लित करने के लिए मंत्री मंडल ने सभी विभागों के साथ-साथ बोर्डों, कॉर्पोरेशनों, कमिश्नों, अथॉरिटी, अर्ध सरकारी संस्थाओं (पैरास्टैटल) आदि में सीधी भर्ती के लिए पंजाबी भाषा की अपेक्षित योग्यता को लागू करने का फ़ैसला किया है। मंत्री मंडल ने सभी विभागों, बोर्डों, कॉर्पोरेशनों, अथॉरिटी, अर्ध सरकारी संस्थाओं आदि को तुरंत अपने सेवा नियमों में संशोधन करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे पंजाब सिविल सेवा (सेवा की आम और साझी शर्तें) नियम-1994 की धारा 17 के अधीन पंजाबी भाषा के ज्ञान की व्यवस्था को अनिवार्य बनाया जा सके।  

पानी के बिलों के 500 करोड़ रुपए के बकाए माफ करने के लिए हरी झंडी

 राज्य भर के लोगों को बड़ी राहत देने के लिए मंत्री मंडल ने पानी के 500 करोड़ रुपए के बकाया बिलों को माफ करने का फ़ैसला किया है।जि़क्रयोग्य है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए फ़ैसले के अनुसार जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के ग्रामीण उपभोक्ताओं के पानी के बिलों के 256.97 करोड़ रुपए के बकाए माफ किए गए हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए 17.98 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों/समितियों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए भी 224.55 करोड़ की राशि माफ की गई है।जि़क्रयोग्य है कि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों और चुनिंदा शहरों श्री मुक्तसर साहिब, श्री फ़तेहगढ़ साहिब, श्री आनन्दपुर साहिब, फरीदकोट और सिविल स्टेशन बठिंडा में लोगों को पीने वाला पानी मुहैया करवाया जा रहा है।जल आपूर्ति एवं स्वच्छता समितियों द्वारा लिए गए फ़ैसले के अनुसार विभाग/पंचायतों और समितियों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के पानी के बकाया बिल माफ कर दिए गए हैं। राजस्व वसूली में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता/ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत जल आपूर्ति समितियों को अपेक्षित भुगतान किया जाएगा, जिससे योजनाओं की देख-रेख पर कोई प्रभाव न पड़े।

कपास उत्पादकों के लिए मौजूदा राहत राशि में 5000 रुपए प्रति एकड़ की वृद्धि करके 17000 रुपए की 

 राज्य भर के कपास उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए मंत्री मंडल ने कपास की फ़सल के 76-100 प्रतिशत नुकसान के लिए राहत राशि बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत मौजूदा राशि में 5000 रुपए प्रति एकड़ को बढ़ाकर 12000 प्रति एकड़ से 17000 प्रति एकड़ कर दिया है। इस प्रयास से प्रभावित किसानों को सरकार से बनती आर्थिक राहत मिल सकेगी। यह राहत 1 जून, 2021 से लागू होगी।जि़क्रयोग्य है कि गुलाबी सूंडी से कपास की फ़सल को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को 416 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।

पी.ए.पी.आर. एक्ट, 1995 के उप-नियम 38(2) को लागू करके अनधिकृत कॉलोनियों और प्लॉट्स को नियमित करने की मंज़ूरी 

 पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपरटी रैगूलेशन (पी.ए.पी.आर.) एक्ट, 1995 का उल्लंघन करके बनाई गई अनधिकृत कॉलोनियों और इन कॉलोनियों के प्लॉट्स को नियमित करने के लिए मंत्री मंडल ने इस एक्ट के अधीन जुर्म को $खत्म करने के लिए शर्तों और पाबंदियाँ निर्धारित करने के लिए धारा 38(2) के अधीन नियम लागू करने का फ़ैसला किया है। 

 जि़क्रयोग्य है कि इन कॉलोनियों और प्लॉट्स को नियमित करने के लिए इन अधिनियमों के अधीन यह एक्ट और नीतियों के लिए समय-सीमा निश्चित की गई थी। एक्ट के अधीन इन अधिनियमों और नीतियों की समय-सीमा पूरी होने के बाद आवास एवं शहरी विकास विभाग ने पी.ए.पी.आर., 1995 में नियम नंबर 31 को शामिल करने का प्रस्ताव किया, जो इस एक्ट के 38(2) के अधीन जुर्म को खत्म करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें और पाबंदियाँ निर्धारित करता है।

आबकारी और कराधान विभाग में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के सेवा नियमों को मंज़ूरी 

 आबकारी एवं कराधान विभाग के कामकाज में और अधिक कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए मंत्री मंडल ने पंजाब आबकारी और कराधान विभाग (सब-ऑर्डीनेट ऑफिस्ज़) (मिनिस्ट्रियल) ग्रुप-सी, सेवा नियम-2021 को पंजाब आबकारी एवं कराधान विभाग (सब-ऑर्डीनेट ऑफिस्ज) (ग्रुप-बी) सेवा नियम-2021, पंजाब आबकारी और कराधान कमिश्नर कार्यालय (हैड ऑफिस, मिनिस्ट्रियल स्टाफ) (ग्रुप-बी) सेवा नियम-2021, पंजाब आबकारी और कराधान कमिश्नर कार्यालय (हैड ऑफिस, मिनिस्ट्रियल स्टाफ) (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2021 को मंज़ूरी दे दी है।

पंजाब सिविल सचिवालय में ए.सी.एफ.ए. के पद को डी.सी.एफ.ए. के तौर पर अपग्रेड करने के लिए मंज़ूरी

 सचिव प्रशासन में और अधिक कुशलता लाने और 190.75 करोड़ रुपए के बजट के सर्वोत्तम प्रयोग के लक्ष्य को हासिल करने और सचिवालय प्रशासन में वित्त विभाग द्वारा माहिर और तजुर्बेकार एस.ए.एस. अधिकारी की तैनाती करने के लिए मंत्री मंडल ने सहायक कंट्रोलर (वित्त एवं लेखा) के पद को डिप्टी कंट्रोलर (वित्त एवं लेखा) में अपग्रेड करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

 

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