सरकार ने आज मुख्यालयों को छोड़ने से सम्बंधित अधिकारियों के लिए नये निर्देश जारी किये। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्बंधित प्रशासनिक सचिव, मंडलायुक्त/उपायुक्त पूर्व अनुमति मांगना जारी रखेंगे और अपने मुख्यालय छोड़ने से पहले राज्य के बाहर जाने के लिए मुख्य सचिव को प्रत्येक दौरे का नोट जमा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में काम करने वाले सम्बंधित एचओडी तथा संभागीय स्तर अधिकारी राज्य के बाहर किसी भी यात्रा के पहले प्रशासनिक विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके अलावा राज्य के किसी भी हिस्से में जाने वाले एक जिला स्तर अधिकारी को सम्बंधित एचओडी की सूचना के तहत उपायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक एचओडी मासिक आधार पर प्रशासनिक सचिव को दौरे का नोट जमा करवाएगा।