वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग जुर्म- गौतम
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धर्मशाला , 17 Jan 2014
Last updated on: Jan 17, 2014, 00:00 IST
प्रैशर हार्न तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना यातायात नियमों के विपरीत है जिसकी उल्लघंन करने पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। यह विचार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रतन गौतम ने आज यहां सड़क सुरक्षा सप्ताह की कड़ी में बस अड्डा धर्मशाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम, निजी बसएवं टैक्सी चालकों को स बोधित करते हुये प्रकट किये। गौतम ने कहा कि सड़क यातायात के लिए सुरक्षित रहें, इसके लिए पुलिस के अलावा वाहन चलाने तथा प्रयोग करने वाले लोगों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक को अपनी वाहन के दस्तावेज तथा वाहन चलाने का लाईसैंस साथ रखना चाहिए ताकि जरूरत पडऩे पर उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़ें। पुलिस यातायात प्रभारी, उपनिरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह ने वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने का आग्रह किया ताकि सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी प्रकार की अनहोनी से बचाव किया जा सकें। उन्होंने वाहन चालकों को गाड़ी निरीक्षण के लिए रोकने का आग्रह किया तथा यातायात के नियमों को लागू करने के लिए यातायात पुलिस को सहयोग देने को कहा। उन्होंने कहा कि गाडिय़ों का चालान अथवा वाहन चालकों को दंडित करना केवल उनमें सुधार लाने तथा नियमों का पालन करवाने का प्रयास होता है। इस मौके पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंड़लीय प्रबन्धक श्री विजय सिपाहिया तथा उडनदस्ता, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, श्री कर्म सिंह चैधरी भी उपस्थित थे।