मुख्यमंत्री के शिकायत कक्ष के समन्वयक तस्सदुक हुसैन मुफ्ती ने आज यातायात विभाग को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अंतर्गत 2012 में जारी हुए आदेश के तहत पब्लिक परिवहनों में महिलाओं के साथ-साथ दिव्यागों के लिए 8 सीटें आरक्षित करने को कहा। मुफ्ती ने कहा कि आरक्षण के आदेश के बावजूद भी महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान पब्लिक परिवहनों में खड़े रहकर यात्रा करनी पड़ती है। इसके तहत उन्होंने यातायात विभाग को आदेश को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ वाले सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं को कभी-कभी शरारती तत्वों के अभद्र व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है जोकि महिलाओं की प्रतिश्ठा के खिलाफ है। मुफ्ती ने यातायात विभाग को सार्वजनिक परिवहन में आरक्षित सीटों को उचित रंग से दर्षित करने के लिए कहा। उन्होंने यातायात पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य अधिकारियों से नियमित रूप से बसों का निरीक्षण करने के आदेश दिये ताकि इस नियम की उल्लंघना करने वाले पर नजर रखी जा सके। मुफ्ती ने इसके अंतर्गत यातायात विभाग द्वारा जारी किये गये टोल फ्री नम्बरों का विस्तृत रूप से प्रचार करने तथा इस अभियान को सफल बनाने हेतु ड्राईवरों तथा कंडक्टरों को जागरूक करने को कहा।