कानून मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने गुरुवार को लोकसभा में मध्यस्थता प्रक्रिया में तेजी लाने से संबंधित एक विधेयक पेश किया। मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक-2015 के जरिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम-1996 में संशोधन किया जाएगा। विधेयक में यह प्रावधान है कि मध्यस्थों के फैसले को चुनौती देने वाले आवेदन का निस्तारण अदालत एक साल के भीतर करेगी।यह विधेयक इसी विषय पर इस साल अक्टूबर में जारी किए गए एक अध्यादेश की जगह लागू करने के लिए लाया गया है।