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जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी 44 लाइसेंस जारी

जिला प्रशासनिक परिसर में ड्रॉ निकाला गया

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साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर , 09 Oct 2025

Last updated on: Oct 09, 2025, 16:38 IST

जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन करने वाले लोगों को 44 अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए गठित समिति ने आज जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर-76 में लाइसेंस जारी करने के लिए ड्रॉ निकाला। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती कोमल मित्तल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) श्रीमती गीतिका सिंह, एसडीएम दमनदीप कौर, सहायक कमिश्नर (जनरल) डॉ. अंकिता कंसल, तहसीलदार खरड़ गुरविंदर कौर व अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों व आम जनता की मौजूदगी में पूरी वीडियोग्राफी के बीच ड्रॉ निकाला गया। 

पारदर्शी व निष्पक्ष रुख अपनाते हुए आम जनता की मौजूदगी में ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया संपन्न हुई। गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों और पंजाब सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016 में जारी लाइसेंसों की तुलना में केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

ड्रा के बाद डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने बताया कि प्रशासन को जिले भर में 44 अस्थायी लाइसेंसों के लिए कुल 1260 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1180 वैध पाए गए। उन्होंने बताया कि मोहाली और बनूड़ में पटाखों की बिक्री के लिए 18 लाइसेंसों के लिए 1042 आवेदन प्राप्त हुए। 

खरड़, कुराली और नया गाँव में पटाखों की बिक्री के लिए 8 लाइसेंसों के लिए 19 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि डेराबस्सी में 6 लाइसेंसों के लिए 187 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा, लालड़ू और जीरकपुर में पटाखों की बिक्री के लिए 12 लाइसेंसों के लिए केवल 12 आवेदन प्राप्त होने के कारण कोई ड्रॉ नहीं निकाला गया, प्राप्त आवेदनों के अनुसार आवेदकों को लाइसेंस जारी किए गए।

जिले में पटाखों की बिक्री को सुव्यवस्थित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, श्रीमती कोमल मित्तल ने कहा कि जिले में पटाखों की बिक्री के लिए केवल 13 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों के अलावा, कहीं और पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि किसी को भी निर्धारित समय और तिथि से पहले या बाद में पटाखे फोड़ने और बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पटाखा व्यापारियों को न्यायालय की अनुमति के बिना स्थायी लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। 

इसके अलावा, जारी किए जाने वाले अस्थायी लाइसेंसों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 20 अक्टूबर, दिवाली के दिन रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा 5 नवंबर, गुरुपर्व के दिन प्रातः 4:00 बजे से 5:00 बजे तक तथा रात्रि 9:00 बजे से 10:00 बजे तक निर्धारित मात्रा में ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। 

कोई भी निवासी इस तिथि व समय से पूर्व या पश्चात पटाखे/पटाखे नहीं फोड़ेगा तथा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन भी करेगा। उन्होंने बताया कि दिवाली के अवसर पर 18, 19 व 20 अक्टूबर को प्रातः 10:00 बजे से सायं 7:30 बजे तक तथा 5 नवंबर को गुरुपर्व के अवसर पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 7:30 बजे तक केवल निर्धारित स्थानों पर ही स्टॉल लगाने की अनुमति होगी। 

कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पटाखों/पटाखों का भंडारण नहीं करेगा तथा बिना लाइसेंस के उनकी बिक्री नहीं करेगा। पटाखों की बिक्री के संबंध में निर्धारित स्थान, मुख्य शर्तें एवं अधिक जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट www.sasnagar.nic.in पर देखी जा सकती है।

 

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