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पंजाब राज्य विद्युत रेगुलेटरी आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरें जारी

Punjab State Electricity Regulatory Commission, Punjab State Power Corporation Limited, PSPCL, Punjab State Transmission Corporation Limited, PSTCL, Viswajeet Khanna
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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 28 Mar 2025

Last updated on: Mar 29, 2025, 11:59 IST

पंजाब राज्य विद्युत रेगुलेटरीआयोग के चेयरपर्सन विश्वजीत खन्ना, आईएएस (सेवानिवृत्त) और सदस्य परमजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) द्वारा 28 मार्च 2025 के आदेशों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरें जारी की गई हैं। आदेशों के तहत, आयोग ने पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ट्रू-अप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू टैरिफ/शुल्क निर्धारित किए हैं। 

आयोग ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक नए टैरिफ/शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है। पीएसपीसीएल ने अपनी एआरआर याचिका में कहा था कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इसका राजस्व घाटा 5090.89 करोड़ रुपये है और इस आधार पर टैरिफ बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, आयोग ने आवश्यक विस्तृत जांच के बाद 311.50 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष निर्धारित किया है। 

वर्तमान टैरिफ से प्राप्त राजस्व 47985.81 करोड़ रुपये है। 311.50 करोड़ रुपये के सरप्लस को एडजस्ट करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2025-26 में टैरिफ से वसूली योग्य आवश्यक नेट एआरआर 47674.31 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इस आधार पर नए टैरिफ को पुनः डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. नया टैरिफ 01.04.2025 से 31.03.2026 तक लागू रहेगा।

2. किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के स्थायी शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

3. डीएस और एनआरएस श्रेणियों में मौजूदा 3 स्लैब को मिलाकर केवल 2 स्लैब बनाए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इससे बिल तैयार करने में आसानी होगी और उपभोक्ता-अनुकूल प्रणाली विकसित होगी।

4. स्लैब समायोजन के परिणामस्वरूप, 300 यूनिट से अधिक खपत करने वाले डीएस उपभोक्ता 2 किलोवाट तक के लोड के लिए लगभग 160 रुपये/माह, 2 किलोवाट से अधिक और 7 किलोवाट तक के लोड के लिए 90 रुपये/माह तथा 7 किलोवाट से अधिक और 20 किलोवाट तक के लोड के लिए 32 रुपये/माह कम शुल्क देंगे। इसी तरह, एनआरएस उपभोक्ताओं के लिए 20 किलोवाट तक के लोड पर 500 यूनिट की खपत पर 2 पैसे/यूनिट की छूट दी गई है, जिससे ऐसे उपभोक्ताओं के मासिक बिल में लगभग 110 रुपये की कमी होगी।

5. एलएस जनरल उपभोक्ताओं के लिए केवल 2 स्लैब बनाए गए हैं, जिनमें 100-1000 केवीए तक के लिए स्थायी शुल्क 220 रुपये/किलोवाट की बजाय 210 रुपये/किलोवाट किया गया है, और 1000 केवीए से अधिक के लिए 280 रुपये/किलोवाट निर्धारित किया गया है।

6. 33 किलोवाट से अधिक कनेक्टेड लोड वाले सभी उपभोक्ताओं को "वोल्टेज रिबेट" दिया जाएगा। यह डीएस (पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट चैरिटेबल अस्पतालों सहित), एनआरएस, एमएस उपभोक्ताओं (नगरपालिकाओं/शहरी स्थानीय निकायों के लिए जलापूर्ति योजनाओं और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों सहित) और 11 किलोवाट पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले एपी/एपी उच्च-तकनीकी/उच्च-घनत्व वाले कृषि उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा। वोल्टेज रिबेट 5.50 रुपए किलोवॉट प्रति घंटा के सीमित ऊर्जा खर्चों ( टी ओ डी रिबेट के कुल प्रभाव और विशेष रूप में रात्रि के समय दौरान प्रयोग की जाती बिजली के टैरिफ पर विचार करने के बाद) के अतिरिक्त होगी।

7. मिश्रित लोड उद्योगों में, 100 केवीए तक की स्थापित/कनेक्टेड केवीए रेटिंग वाले पीआईयू लोडों को पीआईयू श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, और यह लाभ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी बढ़ाया गया है।

8. रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक बिजली का उपयोग करने वाले सभी (एलएस/एमएस/एसपी) औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 50% स्थायी शुल्क और 5.50 रुपये/किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा शुल्क के साथ विशेष रात का टैरिफ जारी रहेगा।

9. औद्योगिक मांग को देखते हुए, रात की श्रेणी के उपभोक्ताओं को सुबह 06:00 बजे से 10:00 बजे तक अतिरिक्त 4 घंटे के लिए सामान्य टैरिफ पर बिजली उपयोग की सुविधा भी जारी रखी गई है।

10. राष्ट्रीय टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार, क्रॉस-सब्सिडी को ±20% सीमा के भीतर रखा गया है।

11. पीआईयू इकाइयों को जनरल इंडस्ट्री में माइग्रेट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आयोग ने पहले ही 6 दिसंबर 2023 के आदेश और 2023 की याचिका संख्या 49 एवं 2024 की याचिका संख्या 46 के तहत बिजली गुणवत्ता नियम लागू करने में ढील की मंजूरी दी है, ताकि बिजली गुणवत्ता नियमों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक सिस्टम स्थापित किए जा सकें।

12. आयोग ने 16 जून से 15 अक्टूबर तक मौजूदा टीओडी (टाइम ऑफ डे टैरिफ) की अवधि जारी रखी है, जिसमें 2025-26 के दौरान सामान्य टैरिफ से 2.0 रुपये/किलोवाट प्रति घंटा का मौजूदा टीओडी सरचार्ज लागू रहेगा। पिछले वर्ष की तुलना में सरचार्ज में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

13. घरेलू श्रेणी में, रिहायशी कॉलोनियों/बहु-मंजिला रिहायशी परिसरों और सहकारी समूह हाउसिंग सोसायटियों/नियोक्ताओं के लिए सिंगल प्वाइंट सप्लाई हेतु स्थायी और परिवर्तनीय शुल्क को घटाया गया है। स्थायी शुल्क 140 रुपये/किलोवाट प्रति घंटा से घटाकर 130 रुपये/किलोवाट प्रति घंटा और परिवर्तनीय शुल्क 6.96 रुपये/किलोवाट प्रति घंटा से घटाकर 6.75 रुपये/किलोवाट प्रति घंटा किया गया है।

14. आयोग ने बिजली (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन एनर्जी की दरें भी पेश की हैं। ये दरें पिछले वर्ष की 0.54 रुपये/किलोवाट प्रति घंटा से घटाकर 0.39 रुपये/किलोवाट प्रति घंटा कर दी गई हैं।

 

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