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पीएमएलए की धारा 50 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Supreme Court, The Supreme Court Of India, New Delhi, Prevention of Money Laundering Act
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5 Dariya News

नई दिल्ली , 28 Mar 2023

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 50 और धारा 63 को संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने की मांग की गई है। धारा 50 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को किसी आरोपी को बुलाने और बयान दर्ज करने की शक्ति देती है, जो कानून की अदालत में स्वीकार्य साक्ष्य है। 

मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस विधायक, याचिकाकर्ता गोविंद सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिका पीएमएलए की धारा 50 और 63 को चुनौती देती है और मामला एक ईसीआईआर से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलेगा कि उसे किस हैसियत से बुलाया गया है। 

याचिका में सिंह को जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को भी चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय किशन कौल, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और अरविंद कुमार की पीठ ने याचिका पर भारत संघ और ईडी को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया। 

अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है : "मुख्य रूप से चुनौती इस पर आधारित है कि पीएमएलए के प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी को अधिनियम की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाने की अनुमति देते हैं। 

उस व्यक्ति का इस तरह के बयानों में सच न बोलना संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन है।"दलील में कहा गया है कि याचिकाकर्ता शीर्ष अदालत के हालिया फैसले से अवगत है, जिसमें विजय मदनलाल चौधरी और अन्य के मामले में पीएमएलए की धारा 50 की चुनौती को खारिज कर दिया गया है। 

याचिका में कहा गया है, "हालांकि, याचिकाकर्ता के पास इस देश का एक सूचित नागरिक होने के नाते यह आग्रह करने के लिए कुछ आधार हैं कि विजय मदनलाल (सुप्रा) के मामले में लिए गए निर्णय के आधार पर इस याचिका में उठाया गया मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संदर्भ में बड़ी संवैधानिक पीठ द्वारा विचार किए जाने के लायक है।"

याचिका में तर्क दिया गया कि धारा 50 संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत निहित आत्म-दोष को नजरअंदाज करना मौलिक अधिकार का सीधा का हनन है। याचिका में कहा गया है : "याचिकाकर्ता को ईसीआईआर की एक प्रति नहीं दी गई है, न ही याचिकाकर्ता को इसका कोई विवरण प्रदान किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता यहां जांच के दायरे से पूरी तरह से अनजान है, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 (ईडी) द्वारा बुलाया जा रहा है।"

याचिका में कहा गया है कि ईसीआईआर का खुलासा न करने या ईडी की जांच को वापस लेने से लगातार जांच हो सकेगी, जिसकी कानूनन अनुमति नहीं है। याचिका में आगे कहा गया है, "समन किए जा रहे व्यक्ति को यह सूचित नहीं करना कि उसे किस हैसियत से समन किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की योजना का उल्लंघन है। 

प्रत्येक आपराधिक कानून को निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।"याचिकाकर्ता ने पीएमएलए की धारा के तहत उसके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की भी मांग की। पिछले साल 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 जुलाई, 2022 के पीएमएलए फैसले की समीक्षा करने पर सहमति जताई थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती में शामिल संपत्ति की कुर्की के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के तहत बरकरार रखा गया था। 

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दो मुख्य चिंताएं हैं - गिरफ्तारी के समय अभियुक्तों को ईसीआईआर प्रदान न करना और निर्दोषता की धारणा को नकारना। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

 

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