पर्यटन राज्य मंत्री प्रिया सेठी ने परिवहन राज्य मंत्री की ओर से जवाब देते हुए, आज ऊपरी सदन को सूचित किया कि पुराने वाहनों, जो निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके है, के प्रतिस्थापन के लिए ब्याज अनुदान योजना पर सरकार विचार कर रही है। रणजीत सिंह खालसा के एक सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए ब्याज सहायता योजना के लिए वित्त विभाग से मामला उठाया है। उन्होंने कहा ‘वित्त विभाग ने परिवहन विभाग को सलाह दी कि मसौदा ब्याज सहायता योजना को फिर से दोहराया जाए और इस योजना को बजट घोषणा 2017 के अनुसार कड़ाई से तैयार करे और योजना विकास एवं निगरानी विभाग के साथ इस मुद्दे को उठाएं।’ उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों, जो 1 जुलाई, 2016 से दिसंबर 31, 2016 तक राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण सड़क पर खड़े रहे, को (माल/ यात्री) के टोकन कर से छूट देने के लिए 24-03-2017 को एसआरओ 139 जारी किया था। उन्होंने आगे कहा कि 2016 में अशांति के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाली दो सूमो को विभागीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।
अन्य प्रश्नों के जवाब में उन्होंने बताया कि केवल उन वाहनों पर राष्ट्रीय परमिट और अस्थायी अनुमति (अन्य राज्यों से संबंधित) और राज्य सड़क परिवहन अंडरटेकिंग के यात्री वाहनों के साथ जो जम्मू-कश्मीर के साथ संपार्शि्वक समझौते को कानून के प्रावधानों के अनुसार राज्य में चलने की अनुमति है।उन्होंने कहा ‘सभी अवैध बसों राज्य में कहीं भी पकड़ी जाती हैं तो, मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत चेकिंग दस्ते द्वारा चलान/ जुर्माना लगाया जाता है।’’मंत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग की जांच और निगरानी करने के लिए, मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने राज्य के सभी आरटीओ /एआरटीओ को ओवरलोडेड माल वाहनों से अतिरिक्त वजन कासमान उतारने के लिए निर्देश जारी किए हैं और मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने में एमवीडी को आवश्यक सहयोग देने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग और आईजीपी (आवागमन) सहित अन्य विभागों से अनुरोध किया गया है।