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कोयला घोटाला : कोड़ा पर तय होगा आपराधिक षड्यंत्र का आरोप

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5 Dariya News

नई दिल्ली , 14 Jul 2015

Last updated on: Jul 14, 2015, 00:00 IST

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व अन्य के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश मंगलवार को दिया। अदालत ने कोड़ा व अन्य के खिलाफ विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर प्रथम दृष्टया सबूत पाया।विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता, कोड़ा, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के.बसु तथा अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।अदालत ने कहा कि आरोप औपचारिक रूप से 30 जुलाई को तय किए जाएंगे।

अदालत झारखंड के राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक को वीआईएसयूएल को आवंटित किए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुप्ता, कोड़ा व अन्य पर वीआईएसयूएल को कोयला ब्लॉक आवंटित करने में साजिश करने का आरोप लगाया है। मामले के अन्य आरोपियों में वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान, सरकारी अधिकारी बसंत कुमार भट्टाचार्य व विपिन बिहारी सिंह तथा कथित मध्यस्थ विजय जोशी हैं।उनके खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं।

 

Tags: Coal scam

 

 

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