Thursday, 16 July 2026

 

 

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कोयला मंत्रालय ने कोल एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया

जी. किशन रेड्डी ने कोयला एक्सचेंजों के रजिस्ट्रेशन के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की

Gangapuram Kishan Reddy, G Kishan Reddy, BJP, Bharatiya Janata Party, Satish Chandra Dubey
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नई दिल्ली , 15 Jul 2026

Last updated on: Jul 16, 2026, 13:01 IST

केन्‍द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में इंडियन माइनिंग वीक 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम के दौरान, केन्‍द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे तथा कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त की उपस्थिति में कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया।

इस पोर्टल का शुभारंभ कोयला एक्सचेंजों के लिए एक नीतिगत ढांचे से परिचालन तैयारियों की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है। इसके तहत पात्र आवेदकों को प्राधिकरण की नियामकीय निगरानी में रजिस्‍ट्रेशन के लिए औपचारिक रूप आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो देश के कोयला बाजार को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

कोयला एक्सचेंज एक ऑनलाइन मंच है, जहां कोयला तथा उससे बने उत्पादों के खरीदार और विक्रेता प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए नियमों के तहत लेन-देन, व्यापार और डिलीवरी-आधारित कोयला अनुबंध कर सकते हैं। यह मंच बाजार-आधारित पारदर्शी मूल्य निर्धारण, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोयला सैंपलिंग एजेंसियों के माध्यम से गुणवत्ता की सुनिश्चितता, उन्नत बाजार निगरानी, सेटलमेंट फंड द्वारा समर्थित सुरक्षित क्लियरिंग एवं सेटलमेंट व्यवस्था तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराता है।

इसके माध्यम से कोयला विक्रेताओं, खरीदारों और अन्य बाजार सहभागियों को जोड़ने वाला एक सुदृढ़, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी मंच विकसित होगा। कोयला एक्सचेंजों की शुरुआत देश के कोयला बाजार में एक युगांतरकारी परिवर्तन का प्रतीक है, जो पारंपरिक व्यापार मॉडल से आगे बढ़कर आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित ट्रेडिंग व्यवस्था की स्थापना करेगी।

कोयला एक्सचेंजों की स्थापना खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन कानून, 2025 के माध्यम से संभव हुई है, जिसके तहत खनिज एक्सचेंज की अवधारणा को विधिक मान्यता प्रदान की गई। इस सुधार के अनुरूप, कोयला मंत्रालय ने कोयला एक्सचेंज नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो कोयला एक्सचेंजों की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक नियामकीय ढांचा उपलब्ध कराते हैं।

कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन को कोयला एक्सचेंजों के रजिस्‍ट्रेशन तथा उनके नियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। पात्र संस्थाओं को रजिस्‍ट्रेशन की पूर्व स्वीकृति के अधीन कोयला एक्सचेंज स्थापित एवं संचालित करने, बाजार संचालन संबंधी नियम बनाने तथा कोयले के व्यापार को सुगम बनाने की अनुमति दी जाएगी।

इन एक्सचेंजों का रजिस्‍ट्रेशन 25 वर्षों के लिए वैध रहेगा, जिससे उन्हें दीर्घकालिक संस्थागत स्थिरता प्राप्त होगी। यह पहल कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने के साथ-साथ बाजार-आधारित पारदर्शी मूल्य निर्धारण को प्रोत्साहित कर पारदर्शिता को और मजबूत करेगी। आधुनिक एवं दक्ष कोयला बाजार आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाएगा, निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को आकर्षित करेगा तथा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा।

कोयला एक्सचेंज नियम, 2026 के प्रकाशित होने के मात्र एक महीने के भीतर कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन (सीसीओ) ने आवेदन प्रक्रिया एवं पंजीकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिसके साथ एक विस्तृत यूज़र मैनुअल उपलब्ध कराया गया है, ताकि आवेदकों को पूरी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके।

www.coalcontroller.gov.in/coalexchange पर उपलब्ध यह आवेदन पोर्टल आवेदकों को पूरी तरह डिजिटल और आरंभ से अंत तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। इच्छुक आवेदक इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, भारतकोष पोर्टल के माध्यम से निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अपने आवेदन की स्थिति का वास्तविक समय में पता लगा सकते हैं।

इससे आवेदन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जैसे-जैसे भारत ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, कोयला एक्सचेंज एक ऐसे भविष्य-उन्मुख कोयला क्षेत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो अधिक दक्ष, प्रतिस्पर्धी और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। यह शुभारंभ ‘विकसित भारत’ की कल्‍पना के अनुरूप एक विनियमित, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार कोयला बाजार के निर्माण की दिशा में पहला परिचालनात्मक कदम है।

 

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