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कैबिनेट ने बाबा श्री खाटू श्याम श्राइन बोर्ड, चुलकाना धाम की स्थापना और मसौदा अध्यादेश को मंज़ूरी दी

 Nayab Singh Saini, Chief Minister of Haryana, BJP Haryana, Cabinet Decisions Haryana
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चंडीगढ़ , 18 May 2026

Last updated on: May 19, 2026, 10:57 IST

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बाबा श्री खाटू श्याम श्राइन बोर्ड, चुलकाना धाम, समालखा, जिला पानीपत की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही "हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन अध्यादेश, 2026" नामक मसौदा अध्यादेश को भी मंज़ूरी दी गई है।

यह निर्णय चुलकाना धाम स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के बेहतर प्रबंधन, प्रशासन, विकास और रखरखाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह स्थल हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का एक प्रमुख केंद्र है।

गौरतलब है कि श्राइन बोर्ड की स्थापना और "द हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन विधेयक, 2025" से संबंधित एक प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने अपनी 23 जनवरी, 2025 को हुई बैठक में मंज़ूरी दी थी। हालाँकि, बाद में यह मामला एक सिविल रिट याचिका के माध्यम से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया।

कैबिनेट को सूचित किया गया कि 14 मई, 2026 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया। यह निपटारा तब हुआ जब हरियाणा के महाधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित श्राइन बोर्ड में श्री श्याम मंदिर सेवा समिति (पंजीकृत), चुलकाना धाम के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, हरियाणा सरकार ने मसौदा कानून में एक संशोधन को मंज़ूरी दी है, जिसमें प्रस्तावित श्राइन बोर्ड के सदस्यों में से श्री श्याम मंदिर सेवा समिति (पंजीकृत), चुलकाना धाम के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित करने का प्रावधान शामिल किया गया है।

 कैबिनेट ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 7 मई, 2025 के फैसले के अनुपालन में मसौदा विधेयक में एक और संशोधन को भी मंजूरी दे दी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों में पहले से किए गए संशोधनों के अनुसार, मसौदा कानून के संबंधित खंड से भेदभावपूर्ण शब्द "या यदि वह बहरा, गूंगा है या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी उग्र संक्रामक रोग से पीड़ित है" हटा दिए गए हैं।

कैबिनेट को आगे जानकारी दी गई कि फ़िलहाल राज्य विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है और मामले की तात्कालिकता, इस मुद्दे से जुड़ी धार्मिक भावनाएं और श्राइन बोर्ड के शीघ्र गठन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया है।

बाबा श्री खाटू श्याम श्राइन बोर्ड की स्थापना से चुलकाना धाम के व्यवस्थित प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करने, भक्तों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और इस तीर्थस्थल के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण को मजबूत करने की उम्मीद है।

 

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