हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 08 सितम्बर, 1993 को अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) को क्रीमी लेयर से बाहर करने के लिए मानदंड तय किए थे। आय और संपत्ति की सीमा में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं, जबकि दूसरे मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आदमपुर के विधायक श्री चन्द्र प्रकाश द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। श्री बेदी ने कहा कि वर्ष 2017 में, भारत सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा को बदलकर 8 लाख रूपये प्रति वर्ष कर दिया। इसके अनुसार, हरियाणा सरकार द्वारा भी 16 जुलाई,2024 की अधिसूचना के माध्यम से आय सीमा 8 लाख रूपये प्रतिवर्ष तय कर दी गई है।
उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सभी प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं।