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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

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शिमला , 25 Oct 2025

Last updated on: Oct 25, 2025, 18:23 IST

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। 

इससे राज्य के 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे। इसका लाभ गैर-जनजातीय क्षेत्रों के 403 और जनजातीय क्षेत्रों के 107 अधिकारियों को मिलेगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल, 2025 से एसएमसी शिक्षकों (टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, लैक्चरर, डीपीई), आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका चरण-2) के कार्यान्वयन और कुशल निगरानी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह प्रणाली विभागों, एसपीएनएफ और जाइका के मध्य सामंजस्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ परियोजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत अपेक्षित परिणामों के साथ कुशल शासन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आदर्श उप-नियमों के रूप में ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा निर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस मंत्रिमंडलीय उप-समिति के सदस्य होंगे।

बैठक में राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों इत्यादि के अंतर्गत ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए विचार हेतु योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में 19 खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई। इन खेलों में बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी ट्रायथलॉन, बधिर खेल, मल्लखंब, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेंचक सिलेट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, रस्साकशी, तलवारबाजी, नेटबॉल, सेपक टकराव, वुशु और किकबॉक्सिंग शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट ऑफ रिक्रयूटमेंट के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए एक अलग और विशिष्ट राज्य संवर्ग बनाने को मंजूरी दी, जिसके लिए पहले चरण में जॉब ट्रेनी के रूप में 300 पद सृजित किए जाएंगे। बैठक में नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नव चयनित भूमि पर निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नए स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए कार्योत्तर अनुमति देने पर स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के सुपर स्पेशियलिटी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से सहायक प्रोफेसर के 32 नये पदों को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के तहत एमरजेंसी मेडिसिन विभाग में स्थानांतरित करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में नई रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 को तैयार करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति को विनियमित करने के उद्देश्य से नीति/योजना तैयार करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ब्याज अनुदान सहित भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का नाम अब राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना होगा, जिसके अंतर्गत जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 

जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमण्डल ने राज्यों को पूंजी निवेश 2025-26 हेतु विशेष सहायता योजना के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी, जो पर्यटन निवेश को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से आकर्षित करने, उसका मूल्यांकन करने और उसे सुगम बनाने के लिए एक तंत्र पर काम करेगी। मंत्रिमण्डल ने राज्य में फार्मा इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, रेक्टिफाइड और सभी प्रकार के स्पिरिट की खरीद, भंडारण, परिवहन, गुणवत्ता परीक्षण और आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की अनुमति दी। सोलन जिले में हरिपुर संधोली-2, सूरजमाजरा लुबाना और बद्दी ब्लॉक के चक्कन में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के अधिकतम विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार, स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण की सुविधा भी दी जाएगी। 

इसके अतिरिक्त, लाभार्थी विद्यार्थी के परिवार की आय सीमा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

 

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